RBI: अमेजन पे (इंडिया) पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना, भारतीय रिजर्व बैंक का एक्शन, जानें कारण

By सतीश कुमार सिंह | Published: March 3, 2023 05:36 PM2023-03-03T17:36:09+5:302023-03-03T18:02:39+5:30

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नियमों का पालन नहीं करने को लेकर अमेजन पे (इंडिया) पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

RBI imposes Rs 3-06 crore penalty Amazon Pay India non-compliance with certain norms | RBI: अमेजन पे (इंडिया) पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना, भारतीय रिजर्व बैंक का एक्शन, जानें कारण

भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नियमों का पालन नहीं करने को लेकर अमेजन पे (इंडिया) पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 

Highlightsअमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3,06,66,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अमेज़न पे को नोटिस जारी किया गया था।पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर मास्टर दिशा-निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न किया था। 

मुंबईः भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना प्रीपेड भुगतान उपकरणों (पीपीआई) और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर लगाया गया।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, ''यह पाया गया कि संस्था केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) आवश्यकताओं पर आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।'' आरबीआई ने अमेजन पे (इंडिया) को एक कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा था कि आखिर निर्देशों का पालन न करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

इसके बाद कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप सही हैं और ऐसे में उस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। केंद्रीय बैंक ने हालांकि कहा कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों के कारण लगाया गया है।

इसका मकसद अमेजन पे (इंडिया) का अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर टिप्पणी करना नहीं है। अमेजन पे ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन की डिजिटल भुगतान शाखा है। आरबीआई ने एक्शन लेते हुए अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3,06,66,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अमेज़न पे को नोटिस जारी किया गया था।

Web Title: RBI imposes Rs 3-06 crore penalty Amazon Pay India non-compliance with certain norms

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे