रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

By भाषा | Published: September 1, 2021 09:50 PM2021-09-01T21:50:42+5:302021-09-01T21:50:42+5:30

RBI imposes fine of Rs 25 lakh on Axis Bank | रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक लि. पर अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि फरवरी और मार्च, 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि बैंक आरबीआई के केवाईसी को लेकर जारी निर्देश, 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा। बयान के अनुसार बैंक संबंधित खाते के संबंध में उचित जांच-परख करने में विफल रहा। इससे बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में लेन-देन उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो। आरबीआई ने इस संदर्भ में बैंक को नोटिस दिया। नोटिस के जवाब और मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया।

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Web Title: RBI imposes fine of Rs 25 lakh on Axis Bank

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