रिजर्व बैंक की समिति ने संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों का कामकाज सुव्यवस्थित करने के लिए सुझाव दिए

By भाषा | Updated: November 2, 2021 23:32 IST2021-11-02T23:32:08+5:302021-11-02T23:32:08+5:30

RBI committee gives suggestions to streamline the functioning of asset reconstruction companies | रिजर्व बैंक की समिति ने संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों का कामकाज सुव्यवस्थित करने के लिए सुझाव दिए

रिजर्व बैंक की समिति ने संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों का कामकाज सुव्यवस्थित करने के लिए सुझाव दिए

मुंबई, दो नवंबर भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति ने संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए दबाव वाली संपत्तियों की बिक्री को ऑनलाइन मंच का निर्माण करने और एआरसी को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) प्रक्रिया के दौरान समाधान आवेदकों के रूप में काम करने की मंजूरी देने सहित कई सुझाव दिए।

रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन की अध्यक्षता वाली समिति ने सुझाव दिया कि एआरसी को वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई), संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) सहित सभी विनियमित संस्थाओं से वित्तीय संपत्ति हासिल करने और म्यूचुअल फंड तथा आवास वित्त कंपनियों सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से निवेश करने की मंजूरी देने के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा पांच के दायरे का विस्तार किया जाए।

वसूली और कारोबार के पुनरुद्धार दोनों ही सुनिश्चित करने के मामले में एआरसी का प्रदर्शन अबतक कमजोर रहा है।

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Web Title: RBI committee gives suggestions to streamline the functioning of asset reconstruction companies

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