Pradhan Mantri Ujjwala Yojana LPG cylinder: उज्ज्वला लाभार्थियों को तोहफा, एलपीजी सब्सिडी 300 रुपये प्रति सिलेंडर, सिलेंडर 603 रुपये में मिलेगा
By सतीश कुमार सिंह | Published: October 4, 2023 03:29 PM2023-10-04T15:29:29+5:302023-10-04T18:20:51+5:30
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana LPG cylinder: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रक्षा बंधन के मौके पर गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की गई थी। आज से सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 की जा रही है।
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana LPG cylinder: सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को तोहफा दिया है। चुनावी साल को देखते हुए मोदी सरकार ने घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिये एलपीजी सब्सिडी मौजूदा 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई।
Govt hikes LPG subsidy for Ujjwala beneficiaries to Rs 300 per cylinder from current Rs 200: Union Minister Anurag Thakur
— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2023
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उज्ज्वला लाभार्थी फिलहाल 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिये 703 रुपये देते हैं, जबकि इसका बाजार मूल्य 903 रुपये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद उन्हें सिलेंडर 603 रुपये में मिलेगा।
The government has raised subsidy amount for Pradhan Mantri Ujjwala Yojana beneficiaries from Rs 200 to Rs 300 per LPG cylinder: Union minister Anurag Thakur during a briefing on Cabinet decisions pic.twitter.com/Dvf7wXtXQT
— ANI (@ANI) October 4, 2023
मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिये सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया। यह सब्सिडी साल भर में 12 एलपीजी सिलेंडर के लिये मिलेगी। अब 14.2 किलो वजन वाले गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपये से बढ़कर 300 रुपये हो गई है। इस कदम से 9.6 करोड़ परिवारों को लाभ होगा।
मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले यह कदम उठाया गया है। इससे पहले अगस्त में खाना पकाने की गैस के दाम 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम किये गये थे। इसके बाद एलपीजी सिलेंडर का दाम घटकर 903 रुपये पर आ गया था। उज्ज्वला लाभार्थी फिलहाल 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिये 703 रुपये देते हैं, जबकि इसका बाजार मूल्य 903 रुपये है।
सरकार के इस निर्णय के बाद उन्हें सिलेंडर 603 रुपये में मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिये गये हैं। इसके तहत सब्सिडी उस व्यक्ति के खाते में जाती है, जिसके नाम पर गैस कनेक्शन जारी किया गया हो। सरकार के इस कदम को रसोई गैस की ऊंची कीमतों को लेकर हो रही आलोचना को कुंद करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
विपक्षी दल एलपीजी के ऊंचे दाम को लेकर सरकार की आलोचना करते रहे हैं। कांग्रेस जैसे दल सत्ता में आने पर 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा कर रहे हैं। हालांकि ठाकुर ने यह नहीं बताया कि अतिरिक्त सब्सिडी से सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में उज्ज्वला के तहत 6,100 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी थी।
इसे 2023-24 में बढ़ाकर 7,680 करोड़ रुपये कर दिया गया। सरकार ने गरीब परिवार की महिलाओं को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिये मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी। इसका मकसद ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिये स्वच्छ ईंधन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) उपलब्ध कराना है।
VIDEO | "On the occasion of Raksha Bandhan, reduction of Rs 200 (on LPG prices) was announced, which led to LPG rates coming down to Rs 900 from Rs 1100. Today, a new announcement is being made in which the beneficiaries of Ujjwala Yojana will now get Rs 300 subsidy instead of Rs… pic.twitter.com/Izffkuoq9a
— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2023
मंत्रिमंडल ने तीन केंद्रशासित प्रदेशों के लिए किरायेदारी नियमों को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेशों के लिए किरायेदारी नियमों को मंजूरी दे दी है ताकि किसी परिसर को किराये पर देने के लिए एक जवाबदेह और पारदर्शी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के वास्ते “एक कानूनी ढांचा” प्रदान किया जा सके।
सरकार की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किरायेदारी विनियमन, 2023, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023 तथा लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। बयान में कहा गया कि ये नियम मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों तथा अधिकारों को संतुलित करके केंद्रशासित प्रदेशों में परिसर किराए पर लेने के लिए एक जवाबदेह व पारदर्शी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे।
इसमें कहा गया, “नियम किराये के बाजार में निजी निवेश और उद्यमशीलता को बढ़ावा देंगे, प्रवासियों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों, पेशेवरों, छात्रों आदि सहित समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए पर्याप्त किराये के आवास का निर्माण करेंगे।”