तमिलनाडु में पुरानी पेंशन योजना लाभ, 6 माह पर महंगाई भत्ता, सेवा के दौरान मौत होने पर 2500000 रुपये, टीएपीएस लागू?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 3, 2026 20:01 IST2026-01-03T20:00:39+5:302026-01-03T20:01:19+5:30
सरकार ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मिले अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

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चेन्नईः तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की दो दशक पुरानी मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शनिवार को एक नई योजना तमिलनाडु सुनिश्चित पेंशन योजना की घोषणा की, जो पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लाभ प्रदान करेगी। सरकार ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मिले अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
इसके लिए राज्य सरकार कर्मचारियों के 10 प्रतिशत योगदान के साथ ही पेंशन फंड में जरूरी अतिरिक्त धनराशि देगी। इस योजना के तहत पेंशनभोगियों के लिए सरकारी कर्मचारियों के समान ही हर छह महीने में महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाएगा। पेंशनभोगियों की मृत्यु होने पर पेंशन राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा मृतक के नामांकित व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 25 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि नई सुनिश्चित पेंशन योजना के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी लोगों को न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी।
तमिलनाडु सुनिश्चित पेंशन योजना (टीएपीएस) के लागू होने से पहले अंशदायी पेंशन योजना के तहत सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को विशेष अनुकंपा पेंशन दी जाएगी। टीएपीएस के लिए तमिलनाडु सरकार को पेंशन फंड में अतिरिक्त 13,000 करोड़ रुपये देने होंगे। साथ ही सालाना तौर पर टीएपीएस के कार्यान्वयन में सरकार के योगदान के रूप में लगभग 11,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।