PNB घोटाला: सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज की चार आरोपियों की जमानत याचिका
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: June 13, 2018 12:13 AM2018-06-13T00:13:46+5:302018-06-13T00:21:30+5:30
सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले के चार आरोपियों की जमानत याचिका मंगलवार को सुनवाई के दौरान खारिज कर दी। इसी मामले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी भी आरोपी है।
मुंबई, 12 जून। सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले के चार आरोपियों की जमानत याचिका मंगलवार को सुनवाई के दौरान खारिज कर दी। इसी मामले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी भी आरोपी है। इन चारों आरोपियों को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेश की टीम ने मार्च में गिरफ्तार किया था।
सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जिन चार आरोपियों की जमानत खारिज की है उनमें नीरव मोदी ग्रुप का अधिकृत हस्ताक्षरी हेमंत भट्ट, अर्जुन पाटिल, फायरस्टार इंटरनेशनल (नीरव मोदी की कंपनी) का वरिष्ठ कार्यकारी, फर्म का पूर्व वित्त प्रबंधक मितेन पांड्या और फायरस्टार इंटरनेशनल में तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक (ऑपरेशनंस) मनीष बोसमिया शामिल है।
सीबीआई ने पीएनबी घोटाला मामले में इन चारों को मार्च में गिरफ्तार किया था। चारों आरोपियों ने जमानत याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, ऐसे में उन्हें हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीबीआई के विशेष जज जे. सी. जगदले ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
टाला कर विदेश फरार होने वाले हीरा व्यापारी के खिलाफ इससे पहले सीबीआई ने बीते सोमवार को इंटरपोल से गुजारिश किया था की वह नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करें।