एनसीएलएटी ने अनुषंगी इकाई के खिलाफ ऋणशोधन मामला खारिज करने की अर्जी को मंजूरी दी: ओयो
By भाषा | Updated: July 7, 2021 19:57 IST2021-07-07T19:57:33+5:302021-07-07T19:57:33+5:30

एनसीएलएटी ने अनुषंगी इकाई के खिलाफ ऋणशोधन मामला खारिज करने की अर्जी को मंजूरी दी: ओयो
नयी दिल्ली, सात जुलाई होटल क्षेत्र की कंपनी ओयो ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने उसकी अनुषंगी ओएचएचपीएल के खिलाफ ऋण शोधन मामले को खारिज करने की उसकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। साथ ही अन्य पक्षों के मामले में हस्तक्षेप से मना किया है।
ओयो ने एक बयान में कहा, ‘‘अपीलीय न्यायाधिकरण ने बुधवार को आदेश पारित कर ओयो की सहायक कंपनी ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड (ओएचएचपीएल) के खिलाफ चल रहे ऋण शोधन मामले को समाप्त करने का आदेश पारित किया।’’
बयान के अनुसार एनसीएलएटी ने अपने आदेश में फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) सहित बाहरी पक्षों के हस्तक्षेप को भी मना कर दिया।
ओयो ने कहा कि वह अगर कोई लंबित दावा है, तो उसके निपटान के लिये वह अपने होटल भागीदारों के साथ काम करेगी।
ओयो इंडिया एंड साउथईस्ट एशिया के सीईओ रोहित कपूर ने कहा, ‘‘हम एनसीएलएटी के फैसले का स्वागत करते हैं और इस मामले पर आखिरकार विराम लग गया है। हम पहले ही मूल दावेदार के साथ समझौता कर चुके थे लेकिन बाद में निहित स्वार्थी तत्वों के हस्तक्षेप से मामले के निपटान में देरी हुई।’’
ओयो के वकील खेतान एंड कंपनी ने कहा कि यह एक सीधा मामला था, जिसमें शामिल दो पक्षों ने मामले को सुलझा लिया था। इसमें किसी के भी हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं थी जिसे अब एनसीएलएटी ने भी बरकरार रखा है।
बयान के अनुसार ओयो आर के यादव सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध रही है।
आर के यादव के वकील श्रीनिवास कोटनी ने पहले कहा था, “एनसीएलटी की अहमदाबाद इकाई में ओयो की अनुषंगी ओएचएचपीएल के संबंध में आईबीसी (दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता) मामला पूरी तरह से हल हो गया है...।’’
फैसले के बारे में फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त मानद सचिव प्रदीप शेट्टी ने कहा कि एफएचआरएआई ने देश भर में बड़ी संख्या में उन होटलों के हितों में ओयो के खिलाफ दिवाला कार्यवाही में हस्तक्षेप को लेकर अपील की थी, जिनके दावों का निपटान नहीं किया गया था।
उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, दुर्भाग्य से, आज माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने ओयो की याचिका स्वीकार करते हुए अर्जी वापस लेने की अनुमति दे दी है। देश भर में कई होटलों को पाबंदियों के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें न्यायाधिकरण के समक्ष अलग-अलग दावे दाखिल करने को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।’’
शेट्टी ने कहा कि एफएचआरएआई आदेश के खिलाफ अपील दायर करने पर विचार कर सकता है।
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