Mutual Fund: संपत्ति हस्तांतरण करने पर मिल सकेगा कमीशन, म्यूचुअल फंड वितरकों को तोहफा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 6, 2024 06:14 PM2024-03-06T18:14:40+5:302024-03-06T18:15:13+5:30
Mutual Fund: निवेशक अपनी परिसंपत्ति को नए म्यूचुअल फंड में स्थानांतरित करता है तो मौजूदा मानदंडों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियां नए वितरक को ट्रेल कमीशन का भुगतान नहीं कर सकती हैं।
Mutual Fund: म्यूचुअल फंड वितरकों को अब एक निवेशक के एक वितरक से दूसरे वितरक को संपत्ति हस्तांतरण करने पर परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) से ट्रेल कमीशन पाने का मौका मिलेगा। एएमएफआई पंजीकरण संख्या (एआरएन) के हस्तांतरण मानदंडों की समीक्षा के लिए म्यूचुअल फंड वितरकों (एमएफडी) की तरफ से किए गए अनुरोधों के बाद यह बदलाव किया गया है। अगर कोई निवेशक अपनी परिसंपत्ति को नए म्यूचुअल फंड में स्थानांतरित करता है तो मौजूदा मानदंडों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियां नए वितरक को ट्रेल कमीशन का भुगतान नहीं कर सकती हैं।
म्यूचुअल फंड कंपनियों के निकाय एएमएफआई ने मंगलवार को अपने सदस्यों को भेजे एक संदेश में वितरकों को ट्रेल कमीशन का भुगतान करने की अनुमति दे दी। हालांकि एएमसी निवेशकों द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख से छह महीने की कूलिंग ऑफ अवधि के बाद ही ट्रेल कमीशन का भुगतान कर सकते हैं।