बंबई हाई कोर्ट में मेहुल चोकसी का हलफनामा, कहा-फरार नहीं हुआ, इलाज के लिए विदेश गया
By स्वाति सिंह | Published: June 18, 2019 02:37 AM2019-06-18T02:37:53+5:302019-06-18T02:37:53+5:30
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 3 जून को बंबई हाई कोर्ट को बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले में आरोपी कारोबारी मेहुल चोकसी ‘भगोड़ा और फरार’ है।
बैंक धोखाधड़ी में फंसे मेहुल चोकसी ने सोमवार को बंबई हाई कोर्ट एक हलफनामा दायर किया है।फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने हलफनामे में अपनी बीमारी की देते हुए कहा कि वह अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए देश से बाहर है, वह फरार नहीं है। उसने कहा 'मैं इन दिनों एंटीगुआ में हूं और जांच में मदद करना चाहता हूं। लेकिन अगर कोर्ट को सही लगे तो वह जांच अधिकारी को एंटीगुआ भेजने का निर्देश दे सकता है।'
उसने कहा 'मैं अपने खराब स्वास्थ्य के चलते यात्रा करने में असमर्थ हूं। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि जैसे ही मैं चिकित्सकीय रूप से फिट हो जाऊंगा, भारत लौटूंगा। मैं विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्पेशल कोर्ट और जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना चाहता हूं।'
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 3 जून को बंबई हाई कोर्ट को बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले में आरोपी कारोबारी मेहुल चोकसी ‘भगोड़ा और फरार’ है।
ईडी ने अपने हलफनामे में चोकसी की दो याचिकाओं को खारिज करने की मांग की जिनमें एक उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की अर्जी के खिलाफ है और दूसरी उसे उन लोगों से जिरह करने की अनुमति देने के लिए है जिनके बयानों को आधार बनाकर ईडी उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करवाने की कोशिश कर रही है।