Budget 2022: जीवन बीमा उद्योग ने दिया धारा 80C के तहत छूट की अलग श्रेणी बनाने का सुझाव

By भाषा | Published: January 17, 2022 03:28 PM2022-01-17T15:28:22+5:302022-01-17T15:29:51+5:30

जीवन बीमा उद्योग ने आगामी आम बजट में धारा 80 (सी) के तहत दी जाने वाली छूट में जीवन बीमा प्रीमियम के लिए अलग श्रेणी बनाने तथा बीमाधारकों के हित में पेंशन लाभ को कर मुक्त करने का सुझाव दिया है।

Life insurance companies suggest separate category of exemption under section 80C in the budget | Budget 2022: जीवन बीमा उद्योग ने दिया धारा 80C के तहत छूट की अलग श्रेणी बनाने का सुझाव

Budget 2022: जीवन बीमा उद्योग ने दिया धारा 80C के तहत छूट की अलग श्रेणी बनाने का सुझाव

Highlightsउद्योग ने अपनी बजट सिफारिशों में 'एन्यूइटी' या पेंशन उत्पादों को कर छूट के दायरे में लाने का अनुरोध किया है।इस समय पेंशन उत्पादों को वेतन के रूप में देखा जाता है, और इसलिए यह कर योग्य है।

नई दिल्ली: आगामी आम बजट में जीवन बीमा उद्योग ने धारा 80 (सी) के तहत दी जाने वाली छूट में जीवन बीमा प्रीमियम के लिए अलग श्रेणी बनाने तथा बीमाधारकों के हित में पेंशन लाभ को कर मुक्त करने का सुझाव दिया है। एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सीएमओ और उत्पाद प्रमुख कार्तिक रमन ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इस समय कर छूट के लिए 1.5 लाख रुपये श्रेणी काफी अव्यवस्थित है और इसमें जीवन बीमा प्रीमियम के जरिये कर छूट का पूरा लाभ पाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। 

उन्होंने कहा, "हम छूट के मामले में कर लाभ के लिए एक अलग श्रेणी चाहते हैं, क्योंकि धारा 80 (सी) की सीमा 1,50,000 रुपये है और सब कुछ उसी के तहत आता है, जैसे पीपीएफ इसका हिस्सा है, और अगर किसी के पास आवास ऋण है, तो यह इसी से पूरा हो जाता है।" उन्होंने कहा कि इसलिए उद्योग की ओर से "हम चाहते हैं कि कर छूट के लिए जीवन बीमा में निवेश की एक अलग धनराशि रखी जाए।" वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश करने वाली हैं। 

इसके साथ ही उद्योग ने अपनी बजट सिफारिशों में 'एन्यूइटी' या पेंशन उत्पादों को कर छूट के दायरे में लाने का अनुरोध किया है। इस समय पेंशन उत्पादों को वेतन के रूप में देखा जाता है, और इसलिए यह कर योग्य है। हालांकि, आमतौर पर यह उन लोगों को मिलती है, जो आय के नियमित स्रोत से बाहर चले गए हैं और वे 'एन्यूइटी' को आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा, "जीवनयापन की लागत लगातार बढ़ रही है, और उन पर कर लगाना सही नहीं है। हम (सरकार से) अनुरोध कर रहे हैं कि क्या धारा 10 (10डी) के तहत 'एन्यूइटी' पर भी विचार किया जा सकता है और इसे कर मुक्त किया जा सकता है।" आयकर अधिनियम की धारा 10 (10डी) बोनस सहित जीवन बीमा लाभों के लिए छूट की अनुमति देती है।

Web Title: Life insurance companies suggest separate category of exemption under section 80C in the budget

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