ITR Filing Last Date 2023-24: 31 जुलाई दोपहर 2 बजे तक 6,15,08,944 आईटीआर दाखिल, जल्दी कीजिए कुछ घंटे बाकी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 31, 2023 03:48 PM2023-07-31T15:48:18+5:302023-07-31T15:53:25+5:30

ITR Filing Last Date 2023-24: आज 31 जुलाई दोपहर 2 बजे तक 11.03 लाख और आईटीआर और दाखिल किए गए।’’ पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे।

ITR Filing Last Date 2023-24 income 61508944 ITR filed till 2 pm on July 31 hurry few hours left | ITR Filing Last Date 2023-24: 31 जुलाई दोपहर 2 बजे तक 6,15,08,944 आईटीआर दाखिल, जल्दी कीजिए कुछ घंटे बाकी

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Highlightsआयकर विभाग की हेल्पडेसक और वेबसाइट पर चौबिसों घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर जमा करने की अंतिम तारीख आज यानी 31 जुलाई 2023 है।आईटीआर दाखिल करने में मदद के लिए हेल्प डेस्क चौबिसों घंटे सेवाएं उपलब्ध करा रही है।

ITR Filing Last Date 2023-24: देश में 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अभी तक 6,15,08,944 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर खाते पर यह जानकारी दी। उसने लिखा है, ‘‘ कल 30 जुलाई 2023 तक 6.13 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए।

आज 31 जुलाई दोपहर 2 बजे तक 11.03 लाख और आईटीआर और दाखिल किए गए।’’ पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। आईटीआर दाखिल करने में मदद के लिए आयकर विभाग की हेल्पडेसक और वेबसाइट पर चौबिसों घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर जमा करने की अंतिम तारीख आज यानी 31 जुलाई 2023 है।

विभाग के अनुसार, आईटीआर दाखिल करने में मदद के लिए उनकी हेल्पडेस्क चौबिसों घंटे सेवाएं उपलब्ध करा रही है। विभाग ने कहा, ‘‘ हम 31 जुलाई 2023 तक सेवाएं देना जारी रखेंगे।’’ वित्त मंत्रालय ने संसद की एक समिति को बताया कि आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं करदाताओं के अनुकूल बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मिलाकर एक सामान्य आईटीआर फॉर्म तैयार करने का प्रस्ताव है।

लोकसभा में पेश वित्त मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2023-24) पर 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट में यह बात कही गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी स्थायी समिति की यह रिपोर्ट सदन में बृहस्पतिवार को पेश की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, आयकर रिटर्न भरने को और अधिक सरल एवं करदाताओं के अनुकूल बनाने की समिति की सिफारिश के उत्तर में वित्त मंत्रालय ने बताया कि आईटीआर-7 को छोड़कर सभी वर्तमान फॉर्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मिलाकर एक सामान्य आईटीआर फार्म लागू करने का प्रस्ताव है।

आईटीआर 7 फॉर्म राजनीतिक दल, अस्पताल, चिकित्सा संस्थान, विश्वविद्यालय, कोष, समाचार एजेंसियां, ज्ञानिक अनुसंधान संघ और अन्य शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज या विश्वविद्यालय या व्यावसायिक ट्रस्ट द्वारा भरा जाता है। मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म का उद्देश्य लोगों और गैर-व्यावसायिक प्रकार के करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने में सुगमता लाना है।

उसने कहा कि इस प्रस्तावित नए फॉर्म के परिणामस्वरूप करदाताओं का समय और ऊर्जा की बचत होगी। समिति ने आशा व्यक्त की कि प्रस्तावित आईटीआर फॉर्म व्यक्तियों और गैर-व्यावसायिक करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की काफी प्रक्रिया को काफी सरल बनाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘समिति को उम्मीद है कि मंत्रालय इस प्रक्रिया में तेजी लाएगा और जल्द से जल्द नया प्रारूप प्रस्तुत करेगा।’’ वित्त मंत्रालय ने संसद की समिति को बताया कि आयकर विभाग (आईटीडी) का यह प्रयास है कि कार्य करने की सुगमता में लगातार सुधार हो और कर प्रशासन को नागरिक अनुकूल बनाया जाए।

उसने कहा कि इस दिशा में एक कदम के रूप में कर अनुपालन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न प्रदान किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि आईटीआर फॉर्म में अभी वेतन आय जैसा पहले से भरा हुआ विवरण होता है।

गृह सम्पत्ति आय, बैंक का ब्याज, लाभांश आदि जैसी सूचनाओं को शामिल करके पूर्व विवरण दाखिल करने के लिए सूचना का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि समय बीतने के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में बेशक बदलाव हुए हैं किन्तु यह अभी भी एक साधारण करदाता के लिए जटिल बनी हुई है।

समिति ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जिसके वेतन, किराये, व्यावसायिक आय जैसे विभिन्न आय स्रोत हैं, वे अपना रिटर्न स्वयं दाखिल नहीं कर सकते हैं, उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट या आयकर रिटर्न दाखिल करने में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्ति की सलाह लेनी पड़ती है। ऐसे में समिति विभाग से प्रक्रिया को सरल और करदाताओं के अनुकूल बनाने का आग्रह करेगी।

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