पर्यावरण मंजूरी के बिना उद्योगों को परिचालन की अनुमति नहीं : एनजीटी

By भाषा | Updated: June 7, 2021 14:40 IST2021-06-07T14:40:10+5:302021-06-07T14:40:10+5:30

Industries not allowed to operate without environment clearance: NGT | पर्यावरण मंजूरी के बिना उद्योगों को परिचालन की अनुमति नहीं : एनजीटी

पर्यावरण मंजूरी के बिना उद्योगों को परिचालन की अनुमति नहीं : एनजीटी

नयी दिल्ली, सात जून राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि उद्योग पूर्व पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के बिना परिचालन नहीं कर सकते। एनजीटी ने स्पष्ट किया कि राज्य के पास इस अनिवार्यता से छूट देने का कोई अधिकार नहीं है।

एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि राज्य मुआवजे के भुगतान पर पर्यावरण मंजूरी के बिना इकाइयों को काम करने की अनुमति नहीं दे सकते।

पीठ ने व्यवस्था दी कि पर्यावरण मंजूरी के बिना इकाइयों को परिचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती। राज्य के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

एनजीटी ने यह निष्कर्ष एनजीओ दस्तक द्वारा दायर अपील पर दिया है। दस्तक ने फॉर्मलडिहाइड के विनिर्माताओं को हरियाणा सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को रद्द करने की मांग की थी। हरियाणा सरकार ने इन विनिर्माताओं को बिना ईसी के छह महीने के लिए काम करने की अनुमति दी थी।

एनजीओ ने अपनी अपील में कहा था कि पर्यावरण मंजूरी जरूरी है और राज्य के पास इसकी छूट देने का कोई अधिकार नहीं है।

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Web Title: Industries not allowed to operate without environment clearance: NGT

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