नयी दिल्ली, चार जून सरकार ने ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर ट्रेड मार्जिन को 70 प्रतिशत पर सीमित कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच जीवन रक्षक ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की मांग में जबर्दस्त इजाफा हुआ है।
इसकी कीमतों को अंकुश में रखने के लिए वितरक के स्तर पर कंसन्ट्रेटर के लिए ट्रेड मार्जिन की सीमा 70 प्रतिशत तय की गई है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार यह फैसला असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए किया गया है। महामारी की वजह से ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की अधिकतम खुदरा कीमतों (एमआरपी) में काफी अंतर देखने को मिला है।
बयान के अनुसार, सरकार ने इस मामले में दखल देते हुए कंसन्ट्रेटर की कीमतों के नियमन का फैसला किया है।राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) ने यह कदम औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के पैरा 19 में अंतर्गत प्रदत्त असाधारण अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया ।
राज्यों के आषधि नियंत्रक (एसडीसी) अपने अपने यहां इस आदेश के अनुपालन की निगरानी करेंगे।
यह आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेगा। विनिर्माताओं और आयातकों को तीन दिन के अंदर अपने संशोधित अधिक खुदरा-मूल्य (एमआरपी) की सूचना देनी होगी।
इस आदेशक का उल्लंघन पकड़े जाने पर दोषी को अतिरिक्त कीमत, 15 प्रतिशत ब्याज और 100 प्रतिशत तक दंड के साथ जमा करानी होगी।
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