ICICI Bank-Videocon loan fraud case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने की चंदा और दीपक कोचर को दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि

By रुस्तम राणा | Published: February 6, 2024 04:24 PM2024-02-06T16:24:02+5:302024-02-06T16:35:22+5:30

ICICI Bank-Videocon loan fraud case: जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और एनआर बोरकर की बेंच ने मंगलवार को कहा, 'हमने अंतरिम जमानत आदेश की पुष्टि कर दी है।'

ICICI Bank-Videocon loan fraud case: Bombay HC confirms interim bail granted to Chanda, Deepak Kochhar | ICICI Bank-Videocon loan fraud case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने की चंदा और दीपक कोचर को दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि

ICICI Bank-Videocon loan fraud case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने की चंदा और दीपक कोचर को दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि

Highlightsहाईकोर्ट ने कोचर को इस आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी कि प्रथम दृष्टया यह अवैध गिरफ्तारी का मामला हैजस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और एनआर बोरकर की बेंच ने कहा, हमने अंतरिम जमानत आदेश की पुष्टि कीचंदा कोचर के वकील ने कहा, जब उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तो कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी, जो कानून के तहत अनिवार्य है

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को अंतरिम जमानत देने वाली खंडपीठ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है। अंतरिम उपाय के रूप में, हाईकोर्ट ने कोचर को इस आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी कि प्रथम दृष्टया यह अवैध गिरफ्तारी का मामला है।

जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और एनआर बोरकर की बेंच ने मंगलवार को कहा, 'हमने अंतरिम जमानत आदेश की पुष्टि कर दी है।' कोचर के वकील अमित देसाई ने दलील दी थी कि असहयोग गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। मामले में, जब उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तो कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी, जो कानून के तहत अनिवार्य है। देसाई ने तर्क दिया था कि एक महिला होने के नाते उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय नहीं बुलाया जा सकता था।

सीबीआई की ओर से पेश वकील कुलदीप पाटिल ने कहा था कि कोचर की ओर से पूरी तरह से असहयोग किया गया है और उनका वीडियोकॉन प्रमुख वेणुगूलाल धूत से आमना-सामना कराने की जरूरत है, जिन्हें भी उनके बाद इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में दंपति को 23 दिसंबर, 2022 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। कोचर के अलावा, सीबीआई ने मामले में वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और बैंक की क्रेडिट नीति का उल्लंघन करते हुए धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 3,250 करोड़ रुपये का क्रेडिट मंजूर किया था।

सीबीआई ने आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत 2019 में दर्ज एफआईआर में चंदा कोचर, दीपक कोचर और धूत के साथ-साथ दीपक कोचर द्वारा प्रबंधित न्यूपावर रिन्यूएबल्स (एनआरएल), सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आरोपी के रूप में नामित किया था। 

इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि बदले की भावना से धूत ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) के माध्यम से न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स में 64 करोड़ रुपये का निवेश किया और 2010 से 2012 के बीच एक घुमावदार रास्ते से एसईपीएल को दीपक कोचर द्वारा प्रबंधित पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया। 

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