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उच्च न्यायालय का दीपक कोचर की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

By भाषा | Updated: September 8, 2021 18:37 IST

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मुंबई, आठ सितंबर बंबई उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर के पति तथा कारोबारी दीपक कोचर की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोचर ने इस याचिका में उनके खिलाफ एक कथित मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईंडी) द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को रद्द करने की अपील की है।

दीपक कोचर को ईडी ने पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी याचिका में तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा है कि निचली अदालत कथित धन शोधन मामले में एक अक्टूबर को उनके खिलाफ आरोप तय कर सकती है।

न्यायमूर्ति एस के शिंदे ने कहा कि वह इस याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘इस मामले में क्या जल्दी है। मैं इस मामले को प्राथमिकता क्यों दूं। मैं मामले की सिर्फ इसलिए सुनवाई करूं कि निचली अदालत कार्रवाई कर रही है। मैं ऐसा करने को बाध्य नहीं हूं।’’

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर तय की है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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