भारतीय लेखांकन मानकों के नियमों में संशोधन किए सरकार ने
By भाषा | Published: June 19, 2021 08:48 PM2021-06-19T20:48:40+5:302021-06-19T20:48:40+5:30
नयी दिल्लीख, 19 जून सरकार ने लेखांकन के विभिन्न भारतीय मानकों (इंड एएस) से संबंधित नियमों में संशोधन किए है। इसमें ब्याज-दर के मानक में सुधार संबंधी नियम भी शामिल है। .
भारतीय लेखांकन मानकों को अंतराष्ट्रीय वित्तीय सूचना के मानकों के अनुरूप बनाया गया है।
कंपनी कार्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कंपनियों के (भारतीय लेखांकन के मानकों) की नियमावली 2021 को अधिसूचित किया। नियमों में संशोधन राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण (एनएफआरए) के परामर्श से किया गया है।
ईवाई में वित्तीय लेखांकन पराशर्म सेवा (एफएएएस) के राष्ट्रीय प्रमुख एवं भागीदार संदीप खेतान ने कहा कि सरकार ने ब्याज दर मानक में दूसरे चरण के सुधार और उसके अनुसार भारतीय लेखांकन मानक 109 , 104 और 116 में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है।
ब्याज दर मानक में दूसरे चरण के सुधारों के तहत निर्णय के नए क्षेत्रों को जोड़ा गया है। इसके तहत इकाइयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन निर्णयों के लिए समुचित लेखांकन नीति और निदेशन की व्यवस्था की गयी हो। इसमें इकाइयों के लिए जरूरी है कि वे सूचनाओं को जुटाने और नियमानुसार उसको प्रकाशित करने की पक्की व्यवस्था करें।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।