नई दिल्ली, 21 नवंबर: सिंगल पैरेंट हैं अगर माँ, तो अब पैन कार्ड बनवाने में आवेदन के लिए पिता का नाम भरना ज़रूरी नहीं रह जायेगा। आयकर विभाग ने मंगलवार को यह घोषणा की. नया नियम 5 दिसंबर 2018 से लागू हो जायेगा।
जिन लोगों की मां सिंगल पैरंट हैं, उनके लिए पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के आवेदन के दौरान पिता का नाम बताना अनिवार्य नहीं होगा। यह नया नियम 5 दिसंबर, 2018 से लागू होगा। आयकर विभाग ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी।
एप्लिकेशन फॉर्म में अगर आवेदक सिंगल मदर का ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसको विकल्प मिलेगा और पैरेंट के लिए आवेदक अपनी माँ का नाम भर सकता है. यह फैसला, कई सुझाव मिलने के बाद किये गए हैं जिसमें PAN के आवेदन फॉर्म में पिता का नाम ना बताने की छूट देने की लिखी गयी थी.