ITR filing 2025: छोटी सी गलती और भर दिया गलत ITR फॉर्म? तो बिना देर किए करें ये काम, नहीं लगेगा जुर्माना
By अंजली चौहान | Updated: July 16, 2025 14:20 IST2025-07-16T14:17:43+5:302025-07-16T14:20:20+5:30
ITR filing 2025: गलत आईटीआर फॉर्म चुनने से आपका रिटर्न दोषपूर्ण हो सकता है, प्रसंस्करण में देरी हो सकती है और परिणामस्वरूप, भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त कर की वापसी में भी देरी हो सकती है।

ITR filing 2025: छोटी सी गलती और भर दिया गलत ITR फॉर्म? तो बिना देर किए करें ये काम, नहीं लगेगा जुर्माना
ITR filing 2025: आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने का महीना चल रहा है। आईटीआर भरना जिम्मेदारी का काम है जिसे ध्यान से किया जाता है लेकिन कई बार टैक्सपेयर्स से गलतियां हो जाती है। इन गलतियों का भारी नुकसान तब होता है जब आयकर विभाग से इसके लिए नोटिस या जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में टैक्सपेयर्स काफी परेशान हो जाते हैं मगर ये इतनी बड़ी परेशानी भी नहीं कि इससे निपटा ना जा सके। सही समय पर पहचान और कुछ सतर्कता से इन चीजों से बचा जा सकता है।
जैसे, सबसे आम गलती है गलत आईटीआर फॉर्म भरना। अगर आप रिटर्न दाखिल करने के लिए गलत फॉर्म चुनते हैं। उदाहरण के लिए आईटीआर-1, जबकि आईटीआर-2 आपके लिए रेलेवेंट फॉर्म था - तो यह माना जाएगा कि आपने ऐसी आय और लेनदेन छिपाए हैं जिनका खुलासा आपको आईटीआर-2 में करना चाहिए था। उदाहरण के लिए, अगर आपने 2024-25 में विदेशी आय अर्जित की है या आपके पास कोई विदेशी संपत्ति है, तो आपको आईटीआर-2 का उपयोग करना होगा।
अगर आप आईटीआर-1 का उपयोग करते हैं, तो आप ये खुलासे नहीं कर सकते। आपको आयकर विभाग से जानकारी न देने का नोटिस मिल सकता है। इसके अलावा, गलत फॉर्म चुनने से आपका रिटर्न 'दोषपूर्ण' हो सकता है, जिसका अर्थ है कि आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के दौरान चुकाए गए अतिरिक्त कर पर मिलने वाला रिफंड रुक सकता है। अनजाने में या जानबूझकर की गई गलतियों से आयकर विभाग की पूछताछ हो सकती है।
गलत आईटीआर फॉर्म भरने पर क्या करें
अगर आपने पहले ही गलत फॉर्म का उपयोग करके रिटर्न दाखिल कर दिया है और बाद में अपनी गलती का पता चलता है, तो भी आप 31 दिसंबर, 2025 तक अपने रिटर्न को संशोधित कर सकते हैं।
अपने रिटर्न को संशोधित करने के लिए, ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉग ऑन करें। 'ई-फाइल' पर जाएं, 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें, संबंधित आकलन वर्ष चुनें, और 'धारा 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न' पर क्लिक करें।
रिटर्न संशोधित करते समय, मूल रिटर्न की पावती संख्या का उल्लेख अवश्य करें। आप अपने रिटर्न को कितनी बार संशोधित कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। और आपको रिटर्न संशोधित करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना नहीं देना होगा। इसके अलावा, आप रिफंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी रिटर्न संशोधित कर सकते हैं।
संशोधित रिटर्न को ऑनलाइन जमा करने के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापित करना भी सुनिश्चित करें।