छूट की सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये, निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर छूट, जानें फायदा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 25, 2023 08:04 PM2023-05-25T20:04:03+5:302023-05-25T20:04:55+5:30

गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) यानी छुट्टियों के एवज में मिलने वाली नकद राशि पर कर छूट की सीमा तीन लाख रुपये ही थी।

Exemption limit increased from three lakh to Rs 25 lakh exemption on retirement to private sector salaried employees, know the benefits | छूट की सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये, निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर छूट, जानें फायदा

अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि पर कर छूट की व्यवस्था एक अप्रैल, 2023 से लागू होगी।

Highlightsआयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।धारा गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है। अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि पर कर छूट की व्यवस्था एक अप्रैल, 2023 से लागू होगी।

नई दिल्लीःबजट में की गई घोषणा के अनुरूप वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली अवकाश के एवज में नकद राशि पर कर छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। अभी तक गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) यानी छुट्टियों के एवज में मिलने वाली नकद राशि पर कर छूट की सीमा तीन लाख रुपये ही थी।

यह सीमा वर्ष 2002 में तय की गई थी जब सरकारी क्षेत्र में उच्चतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह ही हुआ करता था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

यह धारा गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है। सीबीडीटी ने कहा कि गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के एवज में मिलने वाली अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि पर कर छूट की व्यवस्था एक अप्रैल, 2023 से लागू होगी।

इस बारे में घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव में की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण के रूप में मिलने वाली राशि पर कर छूट की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाएगा। 

Web Title: Exemption limit increased from three lakh to Rs 25 lakh exemption on retirement to private sector salaried employees, know the benefits

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे