अनिल अंबानी की कंपनी के खिलाफ स्वीडिश कंपनी गई सुप्रीम कोर्ट, लगाया ये बड़ा आरोप
By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: October 2, 2018 08:00 PM2018-10-02T20:00:05+5:302018-10-02T20:00:05+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशन को सितंबर अंत तक एरिक्सन के बकाए में से 550 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
नई दिल्ली, 2 अक्टूबर: टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली स्वीडिश कंपनी एरिक्सन रिलायंस कम्यूनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कंपनी ने अनिल के खिलाफ कोर्ट में अवमानना से संबंधित एक याचिका दाखिल की है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार अंबानी के खिलाफ ये याचिका क 550 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान नहीं करने के कारण दाखिल की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशन को सितंबर अंत तक एरिक्सन के बकाए में से 550 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद रिलायंस की दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन रिलाइंस की ओर से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है और डेट लाइन गुजर जाने के बाद भी यह भुगतान नहीं किया है।
जिसके बाद एरिक्सन ने कोर्ट की अवमानना की सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की है। वहीं, रिलायंस कम्यूनिकेशन ने एरिक्सन से यह डेडलाइन 60 दिन बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन एरिक्सन ने इससे इंकार कर दिया।
बेच सकती है संपत्ति
खबर के अनुसार रिलायंस कम्यूनिकेशन द्वारा बकाए का भुगतान नहीं कर पाने के कारण कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया में डाला जा सकता है। साथ ही रिलायंस कम्यूनिकेशन और जियो के बीच हुई स्पेक्ट्रम की बिक्री से संबंधित डील खतरे में पड़ सकती है, जिससे करीब 46,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी रिलायंस को बड़ा झटका लगेगा। वहीं, दीवालिया प्रक्रिया शुरू होने के बाद कंपनी संपत्ति को बेच भी नहीं पाएगी। अब इस पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLAT) 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर 4 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।