EPFO withdrawal: नियोक्ता की मंजूरी के बिना पीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
By मनाली रस्तोगी | Published: September 24, 2024 02:35 PM2024-09-24T14:35:54+5:302024-09-24T14:37:24+5:30
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों को जरूरत पड़ने पर पीएफ खाते से पैसे निकालने की अनुमति देता है। सदस्य विभिन्न महत्वपूर्ण उद्देश्यों जैसे घर खरीदने, चिकित्सा खर्चों को कवर करने या बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे निकाल सकते हैं।
EPFO withdrawal:कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों को जरूरत पड़ने पर पीएफ खाते से पैसे निकालने की अनुमति देता है। सदस्य विभिन्न महत्वपूर्ण उद्देश्यों जैसे घर खरीदने, चिकित्सा खर्चों को कवर करने या बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे निकाल सकते हैं। हाल ही में ईपीएफओ ने कई बदलाव किए हैं जिससे निकासी प्रक्रिया आसान हो गई है।
इसके अलावा आपातकालीन निधि के रूप में पीएफ से निकासी की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। क्या आप जानते हैं कि आप अपने नियोक्ता की मंजूरी के बिना भी अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं? यहां बताया गया है कि आप यह कैसे कर सकते हैं.
पीएफ निकासी के लिए आवश्यक दस्तावेज
ईपीएफ राशि निकालने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे:
-यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन): ईपीएफ खातों के लिए आपकी विशिष्ट पहचान संख्या।
-बैंक खाते की जानकारी: उस बैंक खाते का विवरण जहां ईपीएफ राशि स्थानांतरित की जाएगी।
-पहचान और पते का प्रमाण: वैध दस्तावेज़ जो आपकी पहचान और वर्तमान पते की पुष्टि करते हैं (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र)।
-रद्द किया गया चेक: स्थानांतरण की सुविधा के लिए आईएफएससी कोड और खाता संख्या वाला एक रद्द चेक।
ये है पैसे निकालने की प्रक्रिया
ऑनलाइन दावा जमा करके आप नियोक्ता के हस्ताक्षर के बिना अपनी पीएफ राशि से पैसा निकाल सकते हैं। एक बार दावा संसाधित हो जाने पर, पैसा 15 दिनों के भीतर बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
ऐसा करने के लिए आपको एक सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), अपडेटेड KYC और आपके UAN के साथ पंजीकृत एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। यदि ये मानदंड पूरे हो जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति कंपनी की मंजूरी या हस्ताक्षर के बिना आसानी से अपनी ईपीएफ राशि निकाल सकता है।
-ईपीएफओ सदस्य पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाएं
-अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
-लॉगिन करने के बाद 'मैनेज' टैब चुनें और सूची से 'केवाईसी' चुनें। सत्यापित करें कि आधार, पैन और बैंक जानकारी सहित आपके केवाईसी विवरण अद्यतित हैं या नहीं।
-"ऑनलाइन सेवाएं" टैब पर जाएं।
-ड्रॉपडाउन मेनू से क्लेम (फॉर्म-31, 19, 10सी और 10डी) चुनें।
-आप जिस प्रकार का दावा दायर करना चाहते हैं उसका चयन करें (उदाहरण के लिए, पूर्ण निकासी, आंशिक निकासी)।
अपना बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
-सदस्य विवरण सत्यापित करें और दावा प्रस्तुत करें।
-फिर आपको एक प्रमाणपत्र प्राप्त होगा जिसमें कहा जाएगा कि दावा की गई राशि ईपीएफओ द्वारा इस बैंक खाते में जमा की जाएगी। नियम और शर्तों के लिए 'हां' पर क्लिक करें।
-ऑनलाइन क्लेम के साथ आगे बढ़ें. दावा प्रक्रिया में अगले चरण पर आगे बढ़ने के लिए 'ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़ें' विकल्प चुनें।
-अब 'मैं इसके लिए आवेदन करना चाहता हूं' टैब के तहत उस दावे का प्रकार चुनें जिसे आप दाखिल करना चाहते हैं। (पूर्ण ईपीएफ निपटान, ईपीएफ आंशिक निकासी (ऋण या अग्रिम), या पेंशन निकासी)।
-कुछ दस्तावेज़ जैसे स्कैन किया हुआ चेक और फॉर्म 15G अपलोड करें।
-स्वीकृत होते ही, राशि आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।