Electoral Bonds Data: एसबीआई को नोटिस जारी, 18 मार्च को सुनवाई, सीलबंद कवर में सौंपे गए आंकड़े का स्कैन हो और डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कीजिए

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 15, 2024 12:10 PM2024-03-15T12:10:56+5:302024-03-15T12:12:57+5:30

Electoral Bonds Data: न्यायालय ने अपने पंजीयक (न्यायिक) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्वाचन आयोग द्वारा सीलबंद कवर में सौंपे गए आंकड़ों को स्कैन किया जाए और उन्हें डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। 

Electoral Bonds Data live sbi vs election commission supreme court hearing on March 18 data submitted in sealed cover should be scanned available digital | Electoral Bonds Data: एसबीआई को नोटिस जारी, 18 मार्च को सुनवाई, सीलबंद कवर में सौंपे गए आंकड़े का स्कैन हो और डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कीजिए

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Highlightsमूल दस्तावेज निर्वाचन आयोग को वापस कर दिए जाएं।मामले में आगे की सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि तय की। न्यायालय के 11 मार्च के आदेश में कहा गया था।

Electoral Bonds Data: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉण्ड की विशिष्ट अक्षरांकीय संख्या (यूनीक अल्फा-न्यूमेरिक नंबर) का खुलासा करना चाहिए था। न्यायालय ने इस संबंध में बैंक से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग की उस अर्जी पर सुनवाई की जिसमें चुनावी बॉण्ड मामले में न्यायालय के 11 मार्च के आदेश के एक हिस्से में संशोधन का अनुरोध किया गया है। न्यायालय ने अपने पंजीयक (न्यायिक) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्वाचन आयोग द्वारा सीलबंद कवर में सौंपे गए आंकड़ों को स्कैन किया जाए और उन्हें डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।

इस पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि इस काम को शनिवार शाम पांच बजे तक पूरा करना बेहतर रहेगा और एक बार यह कार्य हो जाने के बाद मूल दस्तावेज निर्वाचन आयोग को वापस कर दिए जाएं।

उसने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इन अभ्यावेदनों पर गौर किया कि एसबीआई ने चुनावी बॉण्ड की विशिष्ट अक्षरांकीय संख्या का खुलासा नहीं किया है। पीठ ने बैंक को नोटिस जारी किया और मामले में आगे की सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि तय की।

निर्वाचन आयोग ने अपनी अर्जी में कहा कि न्यायालय के 11 मार्च के आदेश में कहा गया था कि सुनवाई के दौरान सीलबंद लिफाफे में उसके द्वारा शीर्ष अदालत को सौंपे गए दस्तावेजों की प्रतियां आयोग के कार्यालय में रखी जाएं लेकिन उसने अपने पास दस्तावेजों की कोई प्रति नहीं रखी है। आयोग ने कहा कि उसने दस्तावेजों की कोई प्रति अपने पास नहीं रखी है। उसने कहा कि इन दस्तावेजों को वापस किया जाए ताकि वह न्यायालय के निर्देशों का पालन कर सके।

Web Title: Electoral Bonds Data live sbi vs election commission supreme court hearing on March 18 data submitted in sealed cover should be scanned available digital

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