संकट में फंसे बैंकों के जमाकर्ता 30 नवंबर से प्राप्त कर सकेंगे 5 लाख रुपये तक की जमा

By भाषा | Published: August 30, 2021 10:47 PM2021-08-30T22:47:25+5:302021-08-30T22:47:25+5:30

Depositors of banks in crisis will be able to get deposits of up to Rs 5 lakh from November 30 | संकट में फंसे बैंकों के जमाकर्ता 30 नवंबर से प्राप्त कर सकेंगे 5 लाख रुपये तक की जमा

संकट में फंसे बैंकों के जमाकर्ता 30 नवंबर से प्राप्त कर सकेंगे 5 लाख रुपये तक की जमा

सरकार ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कानून को अधिसूचित कर दिया है। इससे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक जैसे दबाव वाले बैंकों के ग्राहकों को 30 नवंबर से 5 लाख रुपये तक की जमा मिलने की गारंटी मिल जायेगी। संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 इस महीने की शुरूआत में पारित कर दिया था। इसके जरिये यह सुनिश्चित किया गया है कि आरबीआई द्वारा किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाये जाने के 90 दिन के भीतर बैंक के जमाधारकों को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जाए। यह राशि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम उपलब्ध कराएगा। इस महीने 27 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार सरकार ने कानून के प्रावधान अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 अधिसूचित की है। इसमें कहा गया है, ‘‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) कानून, 2021 की धारा 1 की उपधारा (दो) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार कानून के सभी प्रावधानों के अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 तय करती है।’’ यानी इसके हिसाब से जमाकर्ताओं के लिये कोष प्राप्त करने की 90 दिन की अवधि 30 नवंबर, 2021 है। इस कानून के तहत उन 23 सहकारी बैंक के जमाकर्ता भी आएंगे, जो वित्तीय दबाव में हैं और जिन पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां लगायी हुई है। डीआईसीजीसी आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी है। यह बैंक जमा के लिये बीमा उपलब्ध कराता है। वर्तमान में जमाकर्ताओं को वित्तीय रूप से दबाव वाले बैंकों से अपनी बीमा राशि और अन्य दावा प्राप्त करने में 8 से 10 साल लग जाते हैं।

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Web Title: Depositors of banks in crisis will be able to get deposits of up to Rs 5 lakh from November 30

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