31 दिसंबर से पहले इन कामों को जरूर कर लें पूरा, वरना दोबारा नहीं मिलेगा मौका

By अंजली चौहान | Updated: December 11, 2025 05:17 IST2025-12-11T05:17:02+5:302025-12-11T05:17:02+5:30

Important Deadlines: अगर आप पैन-आधार लिंकिंग, आयकर रिटर्न दाखिल करने और अग्रिम कर जमा करने जैसे कार्यों को टालते आ रहे हैं, तो अब सतर्क हो जाइए। इन सभी समयसीमाओं का सीधा असर आपके बैंकिंग, निवेश और कर संबंधी खातों पर पड़ता है।

complete these 5 tasks before December 31st otherwise you may not get another chance | 31 दिसंबर से पहले इन कामों को जरूर कर लें पूरा, वरना दोबारा नहीं मिलेगा मौका

31 दिसंबर से पहले इन कामों को जरूर कर लें पूरा, वरना दोबारा नहीं मिलेगा मौका

Important Deadlines: दिसंबर का महीना साल का आखिरी महीना होता है। जिसमें टैक्स, डॉक्यूमेंट्स और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई ज़रूरी कामों की डेडलाइन करीब आ जाती है। अगर आप PAN-आधार लिंकिंग, ITR फाइलिंग, एडवांस टैक्स, ITR रिटर्न, या करेक्शन जैसे कामों को टाल रहे हैं, तो अब सावधान होने का समय है। ये सभी डेडलाइन सीधे आपके बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्रोफाइल पर असर डालती हैं। 

इसलिए, इन्हें समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है। तो, आइए उन जरूरी कामों पर नजर डालते हैं जिन्हें आपको 31 दिसंबर तक पूरा कर लेना चाहिए, वरना सरकार आपको दूसरा मौका नहीं देगी।

31 दिसंबर से पहले ये 5 काम करें पूरा

एडवांस टैक्स जमा करने की डेडलाइन

जिन लोगों की टैक्स लायबिलिटी TDS के बाद ₹10,000 से ज़्यादा है, उनके लिए एडवांस टैक्स फाइल करना ज़रूरी है। तीसरी किस्त जमा करने की डेडलाइन 15 दिसंबर है। एडवांस टैक्स पेमेंट में देरी से ब्याज और पेनल्टी दोनों लग सकती हैं।

देर से ITR फाइल करने का आखिरी मौका

अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अपना ITR समय पर जमा नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास 31 दिसंबर तक देर से रिटर्न फाइल करने का मौका है। हालांकि, आपको लेट फीस देनी होगी। देर से ITR फाइल करने की लेट फीस ₹5 लाख से कम इनकम वालों के लिए ₹5,000 और ₹5 लाख से ज़्यादा इनकम वालों के लिए ₹5,000 है। अगर आप 31 दिसंबर तक अपना देर से ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आप रिटर्न फाइल करने के योग्य नहीं होंगे।

PAN-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है

जिन लोगों के आधार कार्ड 1 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले जारी हुए हैं, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक अपने PAN को आधार से लिंक करना होगा। ऐसा न करने पर PAN डीएक्टिवेट हो जाएगा। बैंक सेवाओं पर असर पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट और डीमैट ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे, और ITR फाइलिंग में भी दिक्कत आएगी। आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल और SMS दोनों के ज़रिए आसानी से PAN और आधार को लिंक कर सकते हैं।

दिसंबर तक राशन कार्ड ई-KYC भी जरूरी है।

उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों में राशन कार्ड ई-KYC की आखिरी तारीख दिसंबर तय की गई है। दिसंबर तक ई-केवाईसी पूरा न करने पर जनवरी 2026 से सरकारी राशन मिलना बंद हो सकता है।

पीएम आवास योजना की डेडलाइन

पीएम आवास योजना, जिसमें घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक की मदद मिलती है, उसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार अपने आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

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