क्या NPS ग्राहक अपनी पसंद से चुन सकते हैं वार्षिक योजनाएं? जानें क्या कहता है पीएफआरडीए

By अंजली चौहान | Published: August 2, 2023 02:34 PM2023-08-02T14:34:52+5:302023-08-02T14:37:28+5:30

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या शुल्क के अपनी पसंद की पेंशन योजना और वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) चुन सकते हैं।

Can NPS subscribers choose annuity plans of their choice Know what PFRDA says | क्या NPS ग्राहक अपनी पसंद से चुन सकते हैं वार्षिक योजनाएं? जानें क्या कहता है पीएफआरडीए

फोटो क्रेडिट- फाइल फोटो

Highlightsएनपीएस पेंशन धारक अपनी पसंद से चुक सकते है वार्षिक योजनाएंपेंशनधारक वार्षिकी सेवा प्रदाता भी अपने अनुकूल चुन सकते हैंपीएफआरडीए ने इसके लिए सूचना जारी की है

नई दिल्ली: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के ग्राहकों के लिए काम की खबर है।

पीएफआरडीए के अनुसार एनपीएस के ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के अपनी पसंद की पेंशन योजना और वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) चुन सकते हैं।

पीएफआरडीए ने हाल ही में एक परिपत्र जारी किया जिसमें उसने कहा, "एनपीएस ग्राहक अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिकी योजना और एएसपी का चयन करते समय अपनी व्यक्तिगत पसंद का उपयोग करने के हकदार हैं।”

गौरतलब है कि एनपीएस से बाहर निकलने के समय, ग्राहकों को अनिवार्य रूप से प्राधिकरण के साथ सूचीबद्ध एएसपी से मासिक या आवधिक वार्षिकी (पेंशन) प्रदान करने वाली वार्षिकी खरीदने की आवश्यकता है। कुछ स्थितियों में, प्राधिकरण द्वारा वार्षिकी की खरीद की आवश्यकता से सीमित छूट की अनुमति दी गई है।

बीमाधारकों को मिलेगी मदद 

गौरतलब है कि पेंशन योजना और एएसपी चुनने की स्वतंत्रता से ग्राहकों को अपने सेवानिवृत्ति योजना अनुभव को अनुकूलित करने में मदद मिलेगी।

पीएफआरडीए के मुताबिक, "ग्राहकों को वार्षिकी योजना और एएसपी का चयन करने में अपनी व्यक्तिगत पसंद का अधिकार देने का उद्देश्य सेवानिवृत्ति योजना अनुभव को अनुकूलित करना, एनपीएस ग्राहकों के लिए समग्र संतुष्टि बढ़ाना और कानून का अनुपालन करना है।”

नहीं लगेगा कोई अतिरिक्त शुल्क 

सर्कुलर के अनुसार, वार्षिकी उत्पाद के लिए बीमा नियामक (IRDAI) द्वारा अनुमोदित प्रीमियम के अलावा ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त शुल्क या शुल्क नहीं है।

पीएफआरएसए ने कहा, “वार्षिक उत्पाद के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा अनुमोदित प्रीमियम के अलावा ग्राहक पर कोई अतिरिक्त शुल्क या शुल्क नहीं होगा।”

हालांकि, सरकार को देय कोई भी कर या अन्य लेवी, या नियामक द्वारा कोई भी शुल्क इस सीमा से बाहर रखा गया है।

इसके अलावा, पेंशन नियामक ने कहा कि ग्राहकों को जारी किए गए वार्षिकी उत्पाद के संबंध में कोई अतिरिक्त मध्यस्थता व्यय या शुल्क नहीं होना चाहिए।

एएसपी एनपीएस सब्सक्राइबर्स से वार्षिकी प्राप्त करने के लिए किसी एजेंसी या मध्यस्थ को तैनात नहीं कर सकता है। एनपीएस के तहत वार्षिकियां प्रत्यक्ष चैनल के तहत जारी की जानी हैं। 

अधिकारियों की होगी जिम्मेवारी 

प्राधिकरण द्वारा जारी निकास विनियमों और परिपत्रों के तहत निर्धारित कर्तव्यों और दायित्वों के अनुपालन की निगरानी की जिम्मेदारी एएसपी के अनुपालन अधिकारी की है।

एएसपी और अनुपालन अधिकारी ग्राहकों द्वारा उन्हें बताई गई शिकायतों के समाधान के लिए भी कदम उठाएंगे और  एनपीएस से बाहर निकलने पर, एएसपी से वार्षिकियां खरीदीं को लेकर भी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी जिससे पेंशनधाकर को मदद प्राप्त हो सके।

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