मंत्रिमंडल ने सीमित जवाबदेही भागीदारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

By भाषा | Updated: July 28, 2021 17:52 IST2021-07-28T17:52:00+5:302021-07-28T17:52:00+5:30

Cabinet approves amendment to the Limited Accountability Partnership Act | मंत्रिमंडल ने सीमित जवाबदेही भागीदारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने सीमित जवाबदेही भागीदारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 28 जुलाई सरकार ने बुधवार को सीमित जवाबदेही भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसका मकसद कानून के तहत विभिन्न प्रावधानों को आपराधिक श्रेणी से अलग करना तथा देश में कारोबार करने को और सुगम बनाना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस आशय की जानकारी दी।

संशोधन के तहत जिन बदलावों का प्रस्ताव किया गया है, उसमें कानून के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर उसे आपराधिक कार्रवाई से बाहर रखना शामिल है।

सीतारमण ने कहा कि इस मंजूरी से अन्य बातों के अलावा अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों की कुल संख्या घटकर 22 रह जाएगी जबकि सुलह के जरिये मामलों को निपटाने वाले अपराधों (कंपाउंडेबल ऑफेन्स) की संख्या केवल सात रह जाएगी। साथ ही गंभीर अपराधों की संख्या केवल तीन होगी और चूक से जुड़े प्रावधान 12 रह जाएंगे।

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Web Title: Cabinet approves amendment to the Limited Accountability Partnership Act

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