Budget 2024: नई इनकम टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव, 3 लाख तक कर मुक्त, वित्त-मंत्री की घोषणा
By आकाश चौरसिया | Updated: July 23, 2024 15:06 IST2024-07-23T12:37:44+5:302024-07-23T15:06:35+5:30
Budget 2024: बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफा दिया है।

फाइल फोटो
Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है, इसके साथ उन्होंने कहा कि अब नई कर व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें 3 लाख तक आय वाले लोगों को कर मुक्त रखा गया है। 15 लाख से ऊपर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। हालांकि, यह मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट था, जिसमें सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है।
बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफा दिया है। इसके साथ उन्होंने बताया कि नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीडीएस वक्त पर न भरना अब अपराध नहीं होगा। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 17,500 रुपए तक की आयकर बचत को शामिल किया गया है। लगभग चार करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को आयकर से छूट दी गई है।
Tax Relief and Revised Tax Slabs in New Tax Regime 👇
— PIB India (@PIB_India) July 23, 2024
🔸 Income tax saving of up to ₹ 17,500/- for salaried employee in new tax regime
🔸 #IncomeTax Relief for around Four Crore Salaried Individuals and Pensioners
🔸 Standard deduction for salaried employees to be increased… pic.twitter.com/2m7pPRmzgP
सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में नियोक्ताओं के योगदान के लिए कटौती की सीमा 10 फीसद से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दी है। इसका मतलब है कि नई कर व्यवस्था में एक गैर-सरकारी कर्मचारी के वेतन के 10% के बजाय 14% से अधिक राशि की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप, लगभग ₹37,000 करोड़ का राजस्व, प्रत्यक्ष करों में ₹ 29,000 करोड़ और अप्रत्यक्ष करों में ₹ 8,000 करोड़ माफ किया जाएगा, जबकि लगभग ₹ 30,000 करोड़ रुपये का राजस्व अतिरिक्त रूप से जुटाया जाएगा। इस प्रकार, छोड़ा गया कुल राजस्व लगभग ₹ 7,000 करोड़ सालाना है"।
नई टैक्स स्लैब | |
---|---|
आय | कर |
0 से 3 लाख | 0% |
3 से 7 लाख | 5% |
7 से 10 लाख | 10% |
10 से 12 लाख | 15% |
12 से 15 लाख | 20% |
15 लाख से ऊपर | 30% |