मोदी सरकार ने नए साल का दिया तोहफा: टीवी, सिनेमा टिकट सहित ये सात चीजें हुई सस्ती, देखें पूरी लिस्ट

By स्वाति सिंह | Published: December 22, 2018 05:32 PM2018-12-22T17:32:56+5:302018-12-22T17:32:56+5:30

अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि सरकार 99 प्रतिशत वस्तुओं को 18 प्रतिशत के दायरे में कर देगी।

Amidst the relief received, these seven things happened in the GST council meeting, see complete list | मोदी सरकार ने नए साल का दिया तोहफा: टीवी, सिनेमा टिकट सहित ये सात चीजें हुई सस्ती, देखें पूरी लिस्ट

मोदी सरकार ने नए साल का दिया तोहफा: टीवी, सिनेमा टिकट सहित ये सात चीजें हुई सस्ती, देखें पूरी लिस्ट

जीएसटी काउंसिल की बैठक में शनिवार को कई उत्पादों पर स्लैब रेट घटा दिया गया। इस बैठक में जीएसटी के अंतर्गत आने वाली 28 फीसदी स्लैब से 6 चीजों को बाहर कर दिया गया। जीएसटी से बहर हुई वस्तुओं में 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया।अब आम जन के लिए सिनेमा देखना भी सस्ता हो गया है। इसके साथ ही फ्रोजन सब्जियों पर से जीएसटी घटा दिया गया है। आइए देखें पूरी लिस्ट

अब फ्रोजन सब्जियों पर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। बता दें कि पहले फ्रोजन सब्जियों पर 5 फीसदी का जीएसटी लगता था।

फुटवियर पर भी 18 फीसदी जीएसटी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।

32 इंच से नीचे के मॉनिटर, टेलीविज़न स्क्रीन्स और पावर बैंक को 28% से 18% किया गया है।

म्यूजिक बुक पर जीरो जीएसटी कर दिया गया है यानि इस पर भी अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इससे पहले म्यूजिक बुक पर 5 फीसदी तक का जीएसटी लगता था।

अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो अब 18 फीसदी के मुकाबले 12 फीसदी ही जीएसटी लगेगा।

वहीं, 100 रुपये से कम के मूवी टिकट पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही 100 रुपये से ज्‍यादा की टिकट पर 28 की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगी।

डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरे पर दरें 28% से 18% हुई हैं।

बता दें कि यह मीटिंग शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए थे। काउंसिल की बैठक में यह तय किया गया है कि लग्जरी चीजों पर ही 28 फीसदी टैक्स लगेगा। 7 उत्पादों पर जीएसटी के दर को 18 प्रतिशत कर दिया गया है। सीमेंट पर पहले दर 28 प्रतिशत था , लेकिन इस मीटिंग के बाद यह 18 प्रतिशत हो गया है। कई उत्पादों को 5 फीसदी के दायरे में लाया गया है। 
 

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