Aadhaar-PAN Card Link: केवल 10 दिन बचे, जल्दी से आधार और पैन को ऑनलाइन लिंक कर लें, नहीं तो...
By सतीश कुमार सिंह | Published: March 22, 2023 01:38 PM2023-03-22T13:38:47+5:302023-03-22T14:34:33+5:30
Aadhaar-PAN Card Link: प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में राजस्व विभाग की ओर से जारी उस अधिसूचना का उल्लेख किया है।
Aadhaar-PAN Card Link: आज से केवल 10 दिन बचे हैं। अगर 31 मार्च 2023 से पहले आपके आधार नंबर और पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो आपका स्थायी खाता नंबर (PAN) 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) पहले भी कई बार बढ़ा चुका है।
31 मार्च 2022 तक उपयोगकर्ताओं को बिना किसी शुल्क के अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, जो लोग ऐसा करने में विफल रहे। उन्हें 30 जून 2022 तक 500 रुपये के विलंब शुल्क के साथ पैन-आधार लिंक करने की अनुमति दी गई।
30 जून 2022 से 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंकिंग के लिए विलंब शुल्क 1000 रुपये है। इसका मतलब है कि आप अभी भी 1000 रुपये का जुर्माना देकर 31 मार्च तक अपने पैन और आधार को लिंक कराने पर देना पड़ेगा। सीबीडीटी ने करदाताओं से नियत तारीख से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करने का आग्रह किया था।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया कि आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए तय समय सीमा और छह महीने तक बढ़ाई जाए और 1000 रुपये का शुल्क भी खत्म किया जाए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने राजस्व विभाग की ओर से जारी उस अधिसूचना का उल्लेख किया है।
जिसमें लोगों से कहा गया है कि वे 31 मार्च, 2023 तक 1000 रुपये का शुल्क देकर आधार और पैन को ऑनलाइन लिंक कर लें। उन्होंने कहा, ‘‘बहुत बड़ी संख्या में भारतीय गरीबी से घिरे हुए हैं तथा वे देश ऐसे कोनों में रहते हैं जहां इंटरनेट की सुविधा कम है। बिचौलिये ग्रामीण इलाकों में लोगों से शुल्क के तौर पर पैसे भी वसूलने लगे हैं।’’ चौधरी ने आग्रह किया कि शुल्क का प्रावधान खत्म किया जाए
यूआईडीएआई ने 1.2 प्रतिशत आधार संचालकों का किया निलंबन
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने दोषपूर्ण गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में पिछले साल 1.2 प्रतिशत आधार केंद्र ऑपरेटरों को निलंबित कर दिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। यूआईडीएआई ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि गलत कार्यों में लिप्त पाए जाने वाले आधार केंद्र संचालकों पर जरूरी दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
प्राधिकरण से जुड़े हुए करीब एक लाख संचालक आधार कार्ड बनाने के साथ ही धारकों के नाम में संशोधन और पता बदलने जैसी सेवाएं भी देते हैं। इसके साथ ही यूआईडीएआई ने कहा कि उसने प्रतिदिन एक मशीन पर किए जाने वाले पंजीकरण की संख्या भी सीमित कर दी है। यह कदम आधार प्रणाली का संचालकों द्वारा दुरुपयोग रोकने की मंशा से उठाया गया है।
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सभी निवेशकों से कहा कि वे प्रतिभूति बाजार में लगातार और सुचारू लेनदेन के लिए मार्च के अंत तक अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ लें। सेबी ने एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन नहीं करने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को आपस में जोड़ने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मार्च 2022 में एक परिपत्र जारी किया था, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को आवंटित पैन को 31 मार्च 2023 तक आधार से नहीं जोड़ा गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। सेबी ने कहा, ''चूंकि पैन प्रमुख पहचान संख्या है और प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए केवाईसी आवश्यकताओं का हिस्सा है, इसलिए सभी पंजीकृत प्रतिभागियों और बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के लिए वैध केवाईसी सुनिश्चित करना जरूरी है।''