छोटी बचत योजनाओं के लिए पैन के साथ अब आधार भी अनिवार्य, मौजूदा ग्राहक इस तारीख तक जमा कर दें आधार नंबर

By शिवेंद्र कुमार राय | Published: April 4, 2023 11:16 AM2023-04-04T11:16:21+5:302023-04-04T11:18:26+5:30

किसी भी सरकार समर्थित लघु बचत योजनाओं की सदस्यता लेते समय पैन और आधार संख्या जमा करनी होगी। मौजूदा ग्राहकों को 30 सितंबर तक अपना आधार नंबर जमा करना होगा, और यदि वे इसका पालन करने में विफल रहते हैं, तो आधार नंबर जमा करने तक उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।

Aadhaar is now mandatory along with PAN for small savings schemes Existing subscribers will have to submit by September 30 | छोटी बचत योजनाओं के लिए पैन के साथ अब आधार भी अनिवार्य, मौजूदा ग्राहक इस तारीख तक जमा कर दें आधार नंबर

छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य

Highlightsछोटी बचत योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य1 अप्रैल, 2023 से लागू हुआ नियममौजूदा ग्राहकों को 30 सितंबर तक अपना आधार नंबर जमा करना होगा

नई दिल्ली: अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं (एससीएसएस) जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल 1 अप्रैल, 2023 से इन छोटी बचत योजनाओं के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार अनिवार्य हो गया है। 

 वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से इसकी घोषणा की। सरकार की अधिसूचना के अनुसार, किसी भी सरकार समर्थित लघु बचत योजनाओं की सदस्यता लेते समय पैन और आधार संख्या जमा करनी होगी। मौजूदा ग्राहकों को 30 सितंबर तक अपना आधार नंबर जमा करना होगा, और यदि वे इसका पालन करने में विफल रहते हैं, तो आधार नंबर जमा करने तक उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।

वित्त मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक अधिसूचना में ये भी कहा है कि यदि आप आधार के बिना पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र), एससीएसएस या कोई अन्य लघु बचत खाता खोलना चाहते हैं, तो आपको खाता खोलने के छह महीने के भीतर आधार संख्या प्रस्तुत करनी होगी। बता दें कि इससे पहले सरकार समर्थित लघु बचत योजनाओं में निवेश के लिए आधार संख्या जमा करने की अनिवार्यता नहीं थी। ये बदलाव केवाईसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ाई गई

इससे पहले सरकार ने पैन और आधार कार्ड़ को लिंक करने की तारीख 30 जून तक 2023 तक के लिए बढ़ा दिया। पहले यह समयसीमा 31 मार्च को खत्म हो रही थी। बहरहाल, अब बढ़ हुई तारीख के बाद इसे 30 जून तक 1 हजार रुपये जुर्माना देकर लिंक किया जा सकता है। हालांकि, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 30 जून के बाद आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

पैन और आधार को कैसे कर सकते हैं लिंक?

पैन और आधार कार्ड को अभी तक आपने अगर लिंक नहीं किया है तो इसे अभी भी आसानी से ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा। यहां आपको बाईं ओर Quick Links सेक्शन नजर आएगा। इस सेक्शन में आप Link Aadhaar पर क्लिक करें। यहां क्लिक करने पर आप एक दूसरे पेज जाएंगे। यहां अपने पैन कार्ड की डिटेल डालें और फिर इसी के नीचे आधार कार्ड में दर्ज नंबर भी डलना होगा। इसके बाद validate पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, इसे डाल दें। इसके बाद 1000 रुपये जुर्माना भरने के लिए नया पेज खुलेगा। इस जुर्माने का भुगतान कीजिए और फिर आपका पैन-आधार लिंक हो जाएगा।

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