बैंक में खाता खोलने के लिए आधार-पैन कार्ड जरूरी: आरबीआई
By कोमल बड़ोदेकर | Published: April 23, 2018 01:34 PM2018-04-23T13:34:29+5:302018-04-23T13:46:23+5:30
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवार्इसी के नियमों में कुछ जरूरी बदलवा कर अपना मास्टर सर्कुलर अपडेट किया है। इस नए सर्कुलर के मुताबिक नए बैंक खातों के लिए आधार और पैन नंबर देना जरूरी होगा।
नई दिल्ली, 23 अप्रैल। बैंक में नया खाता खोलने के लिए आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब किसी भी बैंक में खाता खोलने के लिए आधार और पैन कार्ड को जरूरी कर दिया है। केवार्इसी (नो-योर-कस्टमर) से जुड़े अपने नए दिशा-निर्देशों में आरबीआई ने इसका जिक्र किया है।
हालांकि इन दिशा-निर्देशों के साथ ही आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि ये नियम आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन हैं और आधार की संवैधानिक वैधता पर फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में सुनवार्इ चल रही है।
आरबीआई ने केवार्इसी के नियमों में कुछ जरूरी बदलवा कर अपना मास्टर सर्कुलर अपडेट किया है। इस नए सर्कुलर के मुताबिक नए बैंक खातों के लिए आधार और पैन नंबर देना जरूरी होगा। अगर खाता खोलते समय कोई ग्राहक अगर आधार और पैन कार्ड नहीं देता है तो उन्हें बैंक में सबूत के तौर पर आधार और पैन कार्ड के आवेदन की रसीद की फोटोकॉपी जमा करवानी होगी।
इसके साथ ही आरबीआई ने कहा है कि आधार और पैन के बिना खाताधारकों के 'छोटे खाते' खोले जाएंगे। इन खातों में होने वाले लेन-देन सीमित होंगे। ये खाते आरबीआई की निगरानी में होंगे और ग्राहक और बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि इनमें कोर्इ विदेशी लेनदेन न हो।
बता दें कि बैंक में खाता खोलने के लिए अब तक आयकर विभाग की ओर से जारी पैन कार्ड, एड्रैस प्रूफ और पासपोर्ट साइज की नई फोटों, केवार्इसी के लिए औपचारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) शामिल थे।लेकिन अब आरबीआर्इ ने पते और पहचान के लिए अन्य दस्तावेजों की हटाते हुए इसके लिए आधार को जरूरी किया है।