पंजाब में निजी बस परिचालकों के लिये 100 प्रतिशत कर छूट

By भाषा | Updated: December 2, 2020 21:24 IST2020-12-02T21:24:08+5:302020-12-02T21:24:08+5:30

100 percent tax exemption for private bus operators in Punjab | पंजाब में निजी बस परिचालकों के लिये 100 प्रतिशत कर छूट

पंजाब में निजी बस परिचालकों के लिये 100 प्रतिशत कर छूट

चंडीगढ़, दो दिसंबर पंजाब सरकार ने बुधवार को निजी बसों के लिये 100 प्रतिशत कर छूट को मंजूरी दे दी। इस पहल का मकसद कोरोना वायरस महामारी के बीच परिवहन क्षेत्र को मदद देना है।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मोटर वाहन कर छूट बसों और उनके लिये होगी जो शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हैं। यह छूट 31 दिसंबर तक के लिये दी गयी है।

मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में जून में जारी अधिसूचना को पूर्व की तिथि से मंजूरी दी गयी। उस अधिसूचना में इन वाहनों को 19 मई तक कर से छूट दी गयी थी जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन कर कम करने की अधिसूचना को भी पूर्व की तिथि से मंजूरी दी है। इसके तहत बस के लिये मोटर वाहन कर 2.80 रुपये प्रति किलोमीटर से कम कर 2.69 रुपये प्रति किलोमीटर किया गया है।

इस निर्णय से राज्य सरकार के खजाने पर 66.05 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने छूट योजना को आगे बढ़ाये जाने को मंजूरी दी। इसके तहत परिवहन कंपनियों को बिना ब्याज और जुर्माने के कर बकाया का भुगतान अगले साल 31 मार्च तक करने की भी मंजूरी दी गयी है।

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Web Title: 100 percent tax exemption for private bus operators in Punjab

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