वे जहाज पर चरस बेचने क्यों जाएंगे जबकि वे जहाज खरीद सकते हैं: आरोपी मर्चेंट के वकील

By अनिल शर्मा | Published: October 7, 2021 07:06 AM2021-10-07T07:06:31+5:302021-10-07T07:22:34+5:30

सैय्यद ने कहा कि मेरे मुवक्किल का मामला उपभोग का एक साधारण मामला है। जहां तक ​​मेरे मुवक्किल का सवाल है तो निश्चित तौर पर इतने दिनों की हिरासत की जरूरत नहीं है।

Why would arbaaz merchant go to sell charas on the ship when he can buy the ship Lawyer of accused | वे जहाज पर चरस बेचने क्यों जाएंगे जबकि वे जहाज खरीद सकते हैं: आरोपी मर्चेंट के वकील

वे जहाज पर चरस बेचने क्यों जाएंगे जबकि वे जहाज खरीद सकते हैं: आरोपी मर्चेंट के वकील

Highlights   तारक सैय्यद अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा का केस लड़ रहे हैं तारक सैय्यद का कहना है कि अरबाज के जूते से 5 ग्राम चरस मिले हैंउन्होंने कहा जब वह पूरी जहाज ही खरीद सकते हैं फिर 5 ग्राम चरस बेचने क्यों जाएंगे

मुंबई ड्रग्स केस में आर्यन खान के साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट के वकील तारक सईद ने कहा है,  आर्यन-अरबाज जहाज पर 5-ग्राम चरस बेचने के लिए क्यों जाएंगे जबकि वे पूरा जहाज खरीद सकते हैं।अरबाज मर्चेंट के वकील तारक सैय्यद ने हाल ही में ईटाइम्स के साथ बातचीत में अपने क्लाइंट की कस्टडी बढ़ाने के एनसीबी के अनुरोध पर चिंता जताई। उनके अनुसार, मर्चेंट का मामला 'खपत' का एक स्पष्ट मामला है, इसलिए, उनके मुवक्किल (अरबाज) के  लिए हिरासत के विस्तार की आवश्यकता नहीं है। 
 
 तारक सैय्यद अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा का केस लड़ रहे हैं। आर्यन खान के कथित ड्रग मामले में इन सभी को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज रेड के बाद हिरासत में लिया था। वकील तारक सैय्यद ने खुलासा किया है कि उन्हें (एनसीबी) अरबाज मर्चेंट के जूतों से 5 ग्राम चरस मिला है। सैय्यद का कहना है कि जब ड्रग्स की थोड़ी ही मात्रा मिली फिर हिरासत में क्यों लिया गया। उसने कहा है कि वह धूम्रपान करने जा रहा था।

बातचीत में अपनी दलील देते हुए तारक ने सवाल किया कि क्या ये लड़के वाकई 5 ग्राम चरस बेचने के लिए जहाज पर चढ़ेंगे। उन्होंने कहा, "जो 5 ग्राम चरस उन्हें कथित तौर पर मिला है, क्या वे लड़के इसे बेचने के लिए जहाज पर जाएंगे? जैसा कि मैंने पहले कहा, वे 5 ग्राम चरस बेचने के लिए जहाज पर क्यों जाएंगे जबकि वे पूरे जहाज को खरीद सकते हैं।

सैय्यद ने कहा कि मेरे मुवक्किल का मामला उपभोग का एक साधारण मामला है। जहां तक ​​मेरे मुवक्किल का सवाल है तो निश्चित तौर पर इतने दिनों की हिरासत की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास 5 ग्राम चरस पाया गया है और वह कहता है कि वह इसे जहाज पर धूम्रपान करने जा रहा था, तो जांच की क्या जरूरत है? अगर वे जानना चाहते हैं कि मेरे मुवक्किल ने चरस कहां से खरीदी, तो उससे पूछिए। क्या यह सवाल पूछने में 5 दिन लगते हैं?

Web Title: Why would arbaaz merchant go to sell charas on the ship when he can buy the ship Lawyer of accused

बॉलीवुड चुस्की से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे