‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका खारिज

By भाषा | Published: January 9, 2019 03:35 PM2019-01-09T15:35:34+5:302019-01-09T15:35:34+5:30

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ और उसके ट्रेलर पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

/the-accidental-prime-minister-movie-rejected-his-petition-seeking-a-ban-on-trailer/ | ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका खारिज

‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ और उसके ट्रेलर पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस फिल्म ने प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद को बदनाम किया है।

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है और इसमें निजी हित शामिल हैं।

याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने आरोप लगाया था कि सिनेमेटोग्राफ कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है और फिल्म निर्माता ने ट्रेलर जारी कर दिया है, जिससे प्रधानमंत्री पद की छवि को नुकसान पहुंचा है तथा इसकी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो रही है। फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होगी।

Web Title: /the-accidental-prime-minister-movie-rejected-his-petition-seeking-a-ban-on-trailer/

बॉलीवुड चुस्की से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे