पोर्न वीडियो मामले में शर्लिन चोपड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, लगी गिरफ्तारी पर रोक
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: February 4, 2022 02:37 PM2022-02-04T14:37:04+5:302022-02-04T14:44:57+5:30
सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को पोर्न वीडियो मामले में अब जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
दिल्ली: पोर्न वीडियो मामले में अभिनेत्री और मॉडल शर्लिन चोपड़ा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी नोटिस के कारण अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को पोर्न वीडियो मामले में जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट राज कुंद्रा और पूनम पांडे को भी पोर्न वीडियो मामले में इसी तरह की प्रदान कर चुका है।
इससे पहले दिसंबर 2021 में शीर्ष अदालत ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को कथित रूप से अश्लील वीडियो के निर्माण और वितरित के मामले में शामिल होने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। साल 2020 में दर्ज हुई एफआईआर में राज कुंद्रा के साथ पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा का नाम भी शामिल है।
राज कुंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जरिये बनी कई अश्लील पोर्न वीडियो को कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारण किया था। इस अपराध के लिए कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। राज कुंद्रा के खिलाफ जिन अपराध की धाराएं लगाई गई हैं, उसमें 7 साल से कम जेल की सजा और दंड का प्रावधान है।
वहीं बीते 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पोर्न वीडियो के मामले में अभिनेत्री पूनम पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी भी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
जस्टिस विनीत सरण और जस्टिस बी वी नागरत्न की पीठ ने पूनम पांडे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी ओर से दायर एक अपील पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूनम पांडे की रिगरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगी रहेगी।