सुपर-30 के संस्थापक आनंद कुमार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना, जानिए पूरा क्या है मामला?
By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: November 27, 2019 11:53 AM2019-11-27T11:53:21+5:302019-11-27T11:54:42+5:30
सुपर-30 के संस्थापक आनंद कुमार पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अदालत में पेश नहीं होने के कारण 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
सुपर-30 के संचालक आनंद कुमार पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लांबा और न्यायमूर्ति एएम बुजरबरुआ की पीठ ने मंगलवार को आनंद को कोर्ट में ने हाजिर होने को कहा गया है। दरअसल कोर्ट आईआईटी गुवाहटी के चार छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका कर रही थी।
वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार आनंद कुमार के वकील ने कोर्ट में बताया है कि लंदन में होने के कारण वह कोर्ट में पेश नहीं हो पाए हैं। कोर्ट में बताया है कि आनंद इस समय कैब्रिंज यूनिवर्सिटी में लैक्चर देने गए हैं।
साथ विद्यार्थियों के अधिवक्ता अमित गोयल का कहना है कि कोर्ट ने आनंद के वकील से पूछा है कि उनका कोर्ट में पहुंचा जरूर है कि लंदन जाना।हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से आए छात्रों और अभिभावकों को 10-10 हजार रुपये हर्जाना के तौर पर देने का आदेश दिया और आनंद को गुरुवार को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया।
दरअसल अमित के अनुसार 4 छात्रो ने जनहित याचिका दायर की थी।इसमें कहा गया था कि सुपर-30 के संचालक आनंद कुमार असम के अलावा और भी देश के अलग अलग राज्यों के गरीब छात्रों को निश्शुल्क आइआइटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के नाम पर रामानुजम स्कूल ऑफ मैथेमेटिक्स में नामांकन लेते हैं। लेकिन उनसे 33 हजार शुल्क लिया जाता है। साल 2018 में सुपर-30 के 26 विद्यार्थी जेईई एडवांस में सफल घोषित किए गए। लेकिन, इनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए।
इइस पर पीआइएल में सुपर-30 में छात्रों के चयन और पारदर्शिता का अभाव बताया गया। इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुपर-30 को प्रारंभ करने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद और आनंद कुमार दोनों को अब तक के सफल छात्रों की जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किया था।