बॉम्बे हाईकोर्ट: पहले 60 करोड़ रु जमा कराएं, फिर विचार करेंगे, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 8, 2025 16:04 IST2025-10-08T16:04:47+5:302025-10-08T16:04:55+5:30

मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति की ओर से विदेश यात्रा की अनुमति के अनुरोध संबंधी दायर याचिका पर तभी विचार करेगा जब वे 60 करोड़ रुपये जमा कराएंगे।

Bombay High Court Shilpa Shetty and Raj Kundra should deposit Rs 60 crore first, then we will consider | बॉम्बे हाईकोर्ट: पहले 60 करोड़ रु जमा कराएं, फिर विचार करेंगे, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा...

बॉम्बे हाईकोर्ट: पहले 60 करोड़ रु जमा कराएं, फिर विचार करेंगे, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा...

Highlightsबॉम्बे हाईकोर्ट: पहले 60 करोड़ रु जमा कराएं, फिर विचार करेंगे, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा...

Bombay High Court: मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति की ओर से विदेश यात्रा की अनुमति के अनुरोध संबंधी दायर याचिका पर तभी विचार करेगा जब वे 60 करोड़ रुपये जमा कराएंगे। शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 14 अगस्त को जुहू पुलिस थाने में व्यवसायी दीपक कोठारी (60) से ऋण एवं निवेश करार के तहत लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने इस मामले में अपनी जांच के सिलसिले में कुंद्रा का बयान दर्ज किया था और इससे पहले अभिनेत्री और उनके पति के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ जारी किया था।

कोठारी ने दंपती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2015 से 2023 के बीच, उन्होंने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन इस राशि का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए किया। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने बुधवार को कहा कि वह छुट्टियां मनाने की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि दोनों धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपी हैं। दंपती के वकील ने अदालत को बताया कि फुकेट की केवल एक यात्रा ही घूमने फिरने के लिए है लेकिन बाकी सभी यात्राएं पेशेवर काम के लिए हैं। वकील ने कहा कि दंपती ने जांच में सहयोग किया है और पूछताछ के लिए भी पेश हुए हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके सहयोग के कारण ही उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। शेट्टी को जिन व्यावसायिक कार्यक्रमों में शामिल होना था, उनके लिए आमंत्रण पत्र या अन्य किसी प्रकार के संचार की प्रति भी पीठ ने मांगी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि वह 60 करोड़ रुपये की पूरी राशि जमा होने के बाद ही याचिका पर विचार करेगा।

पीठ ने कहा, ‘‘पूरी 60 करोड़ रुपये की राशि जमा कराएं, फिर हम याचिका पर विचार करेंगे।’’ पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 14 अक्टूबर तय की। दंपती की याचिका में अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक एलओसी को निलंबित करने का अनुरोध किया गया है। शिल्पा शेट्टी ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पुलिस के समक्ष दर्ज कराए गए अपने बयान में दावा किया था कि उन्होंने अपने पति राज कुंद्रा के साथ मिलकर जिस कंपनी की स्थापना की थी, उसके कामकाज को वह नहीं देखती थीं। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी। अधिकारी ने बताया था कि ईओडब्ल्यू की एक टीम ने चार अक्टूबर को अभिनेत्री के आवास पर उनका बयान दर्ज किया और उनसे चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अभिनेत्री ने अपने बयान में दावा किया था कि वह बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के मामलों को नहीं देख रही थीं।

Web Title: Bombay High Court Shilpa Shetty and Raj Kundra should deposit Rs 60 crore first, then we will consider

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