एक्‍टर अरमान कोहली 24 जून तक रह सकते हैं इस जेल में, जमानत की याचिका हुई खारिज

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: June 14, 2018 08:13 AM2018-06-14T08:13:56+5:302018-06-14T08:13:56+5:30

मुंबई पुलिस ने कल अभिनेता अरमान कोहली को अपनी गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा को मारने पीटने के केस में अदालत में पेश किया था. अगर आज इनकी जमानत की याचिका ख़ारिज हो जाती है तो अरमान को 24 जून तक जेल में ही रहना पड़ेगा.

Bollywood Actor Armaan Kohli's Bail Rejected sent to Arthur Road Jail | एक्‍टर अरमान कोहली 24 जून तक रह सकते हैं इस जेल में, जमानत की याचिका हुई खारिज

Bollywood Actor Armaan Kohli's Bail Rejected sent to Arthur Road Jail

मुंबई, 14 जून: बॉलीवुड अभिनेता अरमान कोहली पर अपनी गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा को बेरहमी से मारने पीटने का चार्ज लगा था. पिछले कई दिनों से अरमान फरार थे और दो दिन पहले ही अपने दोस्त के फॉर्म हाउस में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अरमान को कल कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत में अरमान के वकीलों ने जमानत की अर्जी लगा दी है.

मुंबई की बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने इस अभिनेता के ज़मानत की याचिका को खारिज कर दिया है और उनको जेल भेज दिया गया है. कल की रात अरमान ने मुंबई के आर्थर रोड जेल में बिताई है. अगर उनकी जमानत याचिका आज भी ख़ारिज कर दी जाती है तो 24 जून तक अरमान इसी जेल में बंद रहेंगे.

उनकी एक जमानत याचिका कल ख़ारिज कर दी गयी थी और उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था जिसके बाद उनके वकीलों ने फिर से एक याचिका दाखिल की है लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि कोर्ट उनकी याचिका पर आज ही सुनवाई करेगी या नहीं.

जमानत याचिका के लिए अरमान के वकील की दलील थी कि धारा 326 के अंतर्गत अरमान कोहली पर केस दर्ज किया गया है जो कि इनके मामले में लागू नहीं होता इसलिए उनको अदालत से जमानत दे दी जानी चाहिए. सरकारी वकील के अनुसार जिस तरह से हिंसक होकर अरमान ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा पीटा है उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

Web Title: Bollywood Actor Armaan Kohli's Bail Rejected sent to Arthur Road Jail

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