किसानों पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मुंबई के पुलिस थाने में पेश हुई अभिनेत्री कंगना रनौत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 23, 2021 01:06 PM2021-12-23T13:06:30+5:302021-12-23T13:06:30+5:30
बता दें कि कंगना ने किसानों के आंदोलन को कथित तौर पर एक अलगाववादी समूह से जोड़ा था। कंगना सुबह करीब 11 बजे खार थाने पहुंचीं। एक सिख संगठन की शिकायत के बाद पिछले महीने खार थाने में कंगना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मुंबई: अभिनेत्री cअभिनेत्री के वकील ने यह जानकारी दी। बता दें कि कंगना ने किसानों के आंदोलन को कथित तौर पर एक अलगाववादी समूह से जोड़ा था। कंगना सुबह करीब 11 बजे खार थाने पहुंचीं। एक सिख संगठन की शिकायत के बाद पिछले महीने खार थाने में कंगना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
कंगना के वकील रिज़वान सिद्दीकी ने बताया कि अभिनेत्री मामले में अपना बयान दर्ज कराने थाने पहुंचीं। पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। कंगना के वकील ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया था कि वह 22 दिसंबर को खार पुलिस के समक्ष पेश होंगी। बुधवार को उनके वकील ने पेश होने के लिए दूसरी तारीख दिये जाने का अनुरोध किया था।
Mumbai: Actor Kangana Ranaut appeared before Khar Police to record her statement in connection with a social media post on farmers. pic.twitter.com/UWae7b8A3r
— ANI (@ANI) December 23, 2021
मुंबई पुलिस ने इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय को बताया था कि वह 25 जनवरी, 2022 तक कंगना को उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार नहीं करेगी, जिसमें किसानों के विरोध प्रदर्शन को कथित तौर पर एक अलगाववादी समूह से जोड़ा गया था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस मुद्दे में कंगना की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का बड़ा सवाल शामिल है और अदालत को उन्हें कुछ अंतरिम राहत देनी होगी। इसके बाद ही पुलिस ने यह बयान दिया था। कंगना ने इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय का रुख किया था और अपने खिलाफ खार थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था।
अभिनेत्री के खिलाफ प्राथमिकी एक सिख निकाय के कुछ सदस्यों की शिकायत के बाद दर्ज की गई, जिसमें दावा किया गया है कि कंगना ने अपने ‘इंस्टाग्राम’ पर एक पोस्ट के माध्यम से दिल्ली की सीमाओं पर हुए किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन के रूप में पेश किया। पुलिस ने कंगना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए के तहत मामला दर्ज किया है।