विंटेज कारों को मिलेगा अब ये स्पेशल नंबर, मालिकों को इन बातों का रखना होगा ध्यान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 13, 2019 01:55 PM2019-12-13T13:55:50+5:302019-12-13T13:55:50+5:30
विंटेज कारों को आपने अधिकतर संग्रहालयों, शो या रैलियों में देखा होगा। आमतौर पर ये जल्दी दिखती नही हैं क्योंकि इनको रोजमर्रा के इस्तेमाल की परमिशन भी नहीं है।
विंटेज कारों से जुड़ा जल्द ही आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा। इन विंटेज (पुराने) वाहनों को अब 2 लेटर वाला स्पेशल सीरीज का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। इसके जरिये 50 साल से ज्यादा पुरानी कारों को आसानी से पहचाना जा सकेगा। इस नए सीरीज वाले नंबर से अब विंटेज कार मालिकों भी राहत मिलेगी। इस नियम के बाद अब जांच एजेंसियां कार मालिक को परेशान नही कर सकेंगी।
विंटेज कारों के लिये जो दो स्पेशल लेटर दिये गए हैं वो VA है। इस वर्ड को आपके स्टेट कोड के के बाद लगाया जाएगा। जैसे आपकी दिल्ली की कार है तो उसका नंबर DLVA1234 होगा और यदि उत्तर प्रदेश की गाड़ी है तो उसका नंबर UPVA1234 होगा।
ऐसी विंटेज गाड़ियों के लिये फ्रंट और रियर दोनों ही जगह हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट की जरूरत होगी। पहली बार सड़क परिवहन मंत्रालय ने विंटेज वाहनों के रेगुलेशन के लिये नियम बनाए हैं। इसमें किस वाहन को विंटेज का टैग दिया जाए और किसे नहीं इससे जुड़े एप्लीकेशन को अप्रूव या रिजेक्ट करने का अधिकार है।
यह भी कहा गया है कि इन वाहनों का रोज आने-जाने या फिर कॉमर्शियल यूज के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इन वाहनों को सिर्फ किसी प्रदर्शनी, रैली, शो या फिर म्यूजियम में रखा या दिखाया जा सकेगा।
इनको टेक्निकल रिसर्च, सिनेमैटोग्राफी, हिस्टॉरिकल, हेरीटेज टूर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तेल भरवाने या फिर कमी या खराबी आने पर इन वाहनों को मैकेनिक के पास ले जाया जा सकता है।
विंटेज वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिये 20,000 रुपये का चार्ज लगेगा और एक बार में 10 साल के लिये इसका रजिस्ट्रेशन होगा। 10 साल बीत जाने के बाद इसको रिन्यू कराना होगा।