एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की वैधता बढ़ी, अब इस लास्ट डेट तक पुलिस नहीं कर सकती परेशान

By रजनीश | Published: March 31, 2020 11:24 AM2020-03-31T11:24:21+5:302020-03-31T11:37:57+5:30

देशभर में चल रहे लॉकडाउन के चलते सरकार ने कई बड़े फैसले लिए जिनमें अब ड्राइविंग लाइसेंस औऱ व्हीकल रजिस्ट्रेशन की वैधता को बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

validity of driving licenses vehicle registration that expired on february 1 extended till june 30 | एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की वैधता बढ़ी, अब इस लास्ट डेट तक पुलिस नहीं कर सकती परेशान

प्रतीकात्मक फोटो

सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन की तारीखों को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। इस नए आदेश के बाद से ऐसे वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस धारक जिनकी वैधता 1 फरवरी को समाप्त हो गई है उनको छूट प्रदान करते हुए वैधता को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जारी परामर्श में उनसे ऐसे दस्तावेज को 30 जून तक वैध माने जाने को कहा है जिनकी मियाद एक फरवरी को समाप्त हो गयी है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज हैं।

Web Title: validity of driving licenses vehicle registration that expired on february 1 extended till june 30

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