SC ने स्वीकारा मोदी सरकार का प्रस्ताव, अब वाहनों पर इस वजह से लगेंगे अलग-अलग रंग के स्टिकर  

By भाषा | Published: August 13, 2018 07:18 PM2018-08-13T19:18:05+5:302018-08-13T19:18:05+5:30

पीठ ने मंत्रालय से कहा कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलने वाले वाहनों में इन रंगीन स्टिकर के इस्तेमाल को 30 सितंबर तक लागू किया जाये।

Pollution check: Supreme Court okays colour coded stickers for vehicles | SC ने स्वीकारा मोदी सरकार का प्रस्ताव, अब वाहनों पर इस वजह से लगेंगे अलग-अलग रंग के स्टिकर  

SC ने स्वीकारा मोदी सरकार का प्रस्ताव, अब वाहनों पर इस वजह से लगेंगे अलग-अलग रंग के स्टिकर  

नई दिल्ली, 13 अगस्तः उच्चतम न्यायालय ने वाहनों में प्रयोग होने वाले ईंधन का संकेत देने के लिये अलग-अलग रंगों के होलोग्राम आधारित रंगीन स्टिकर लगाने का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रस्ताव सोमवार को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को मंत्रालय ने बताया कि होलोग्राम आधारित हल्के नीले रंग का स्टिकर पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिये होगा जबकि नारंगी रंग का होलोग्राम आधारित स्टिकर डीजल वाहनों में लगाया जायेगा।

पीठ ने मंत्रालय से कहा कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलने वाले वाहनों में इन रंगीन स्टिकर के इस्तेमाल को 30 सितंबर तक लागू किया जाये। शीर्ष अदालत ने मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी से कहा कि इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के लिये हरे रंग की नंबर प्लेट के इस्तेमाल पर विचार किया जाये।

नाडकर्णी ने पीठ से कहा कि मंत्रालय इस पर विचार करके शीघ्र ही निर्णय लेगा। वायु प्रदूषण के मामले में न्याय-मित्र की भूमिका निभा रहीं अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने इससे पहले सुझाव दिया था कि वाहनों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन की किस्म की पहचान के लिये रंगीन स्टिकर का इस्तेमाल किया जाये।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर अंकुश के लिये दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अलग अलग ईंधन का इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पहचान के लिये इनमें रंगीन स्टिकर लगाने का सुझाव पीठ के समक्ष आया था।

Web Title: Pollution check: Supreme Court okays colour coded stickers for vehicles

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