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केवल इन 5 राज्यों में लागू है भारी-भरकम चालान वाला मोटर व्हीकल एक्ट, देखें अपना स्टेट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 7, 2019 12:02 IST

एक राज्य परिवहन आयुक्त ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हम पूरे देश में एक तरह के नियम उल्लंघन के लिये एक समान जुर्माना चाहते हैं लेकिन...

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ठळक मुद्देकई राज्यों ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया।एक परिवहन आयुक्त ने कहा कि पूरे देश में समान तरह के नियम उल्लंघन के लिये एक समान जुर्माना लगना चाहिये।

देशभर में गुजरात, उत्तराखंड, केरला, कर्नाटक और असम ऐसे राज्य हैं लगभग 5 सप्ताह बाद नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है। सूत्रों का कहना है कि कुछ राज्यों के परिवहन विभागों ने जुर्माने में संशोधन का प्रपोजल भी भेजा है। क्योंकि कुछ मामलों में जुर्माने की राशि तय करने का राज्यों को अधिकार है लेकिन इसे भी सरकार के अप्रूवल की जरूरत होती है।

टीओआई के मुताबिक बिहार सरकार जल्द ही इस नये नियम को लागू करने वाली है। जबकि झारखंड, महाराष्ट्रा और हरियाणा ने 3 महीने में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने को कहा है। 

एक अधिकारी के मुताबिक राज्य सरकारें नियम तोड़ने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना वसूलती हैं तब तो ठीक है लेकिन यदि वे केंद्र के हिसाब से तय जुर्माने की राशि में बदलाव करते हैं तो इससे कन्फ्यूजन हो सकता है। 

इस मामले में केंद्र ने कानून मंत्रालय से राय भी मांगी है कि क्या केंद्र ऐसा कर सकते हैं। एक राज्य परिवहन आयुक्त ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हम पूरे देश में एक तरह के नियम उल्लंघन के लिये एक समान जुर्माना चाहते हैं लेकिन गुजरात सरकार द्वारा जुर्माने की रकम कम करने से ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इससे हम एक अराजक स्थिति की ओर जा रहे हैं। इस मसले में बातचीत शुरू करने के लिये किसी को नेतृत्व करना होगा।

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