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ट्रैफिक जुर्माने पर गुजरात सरकार ने दी भारी छूट, इन राज्यों के लोगों को भी जल्द मिल सकती है राहत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 11, 2019 12:24 IST

ममता बनर्जी के शासन वाले पश्चिम बंगाल के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों ने केंद्र के इस भारी जुर्माने वाले फैसले पर सवाल उठा चुके हैं।

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ठळक मुद्देबिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। टू व्हीलर पर दो से ज्यादा सवारी के लिए पहले 100 रुपये का चालान कटता था जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की रकम को कई गुना बढ़ा दिया। इससे लोगों को काफी परेशानी हुई और लोग नाराज भी दिखे। कई जगहों पर तो ऐसे मामले भी सामने आए जहां गाड़ी की कीमत से दोगुना जुर्माना वसूला गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राज्य की सरकारें अपने नागरिकों इस भारी जुर्माने से थोड़ा राहत देने पर विचार कर रही हैं।

गुजरात की बात करें तो वहां की सरकार ने कई मामलों में जुर्माने की राशि को 25 परसेंट से लेकर 90 परसेंट तक कम कर दिया है। वहां के मुख्यमंत्री ने इसके पीछे मानवीय आधार को तर्क बताया है। इसके बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि बाकी राज्य भी जुर्माने की भारी राशि को कम कर सकते हैं।

नए मोटर व्हीकल एक्ट में राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि कुछ मामलों में वो जुर्माना घटा सकते हैं। लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाने, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के मामले में तय जुर्माने को राज्य सरकार भी कम नहीं कर सकती है।

कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं लागू हुआ नियमलोगों के लिए राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब जहां कांग्रेस की सरकार है वहां अभी तक भारी जुर्माने वाला यह नया एक्ट लागू नहीं किया गया है। कर्नाटक सरकार का भी कहना है कि अगर दूसरे राज्य जुर्माना घटाते हैं तो वहां की सरकार भी इस पर विचार करेगी।

ममता बनर्जी के शासन वाले पश्चिम बंगाल के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों ने केंद्र के इस भारी जुर्माने वाले फैसले पर सवाल उठा चुके हैं।

अब जान लीजिए कि गुजरात सरकार ने किन मामलों में जुर्माने की रकम को घटाया है। इसमें बिना सीट बेल्ट, हेलमेट न पहनकर चलने वाले, दो पहिया पर दो से अधिक सवारी, पलूशन सर्टिफिकेट न होने, डीएल न होने और आरसी न होने, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता न देने, गलत साइड गाड़ी चलाने जैसे मामलों में सरकार ने जुर्माना कम किया है।

देखें कितनी कम हुआ जुर्माना-एंबुलेंस को रास्ता न दिए जाने पर पहले 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान था जिसे नये एक्ट में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया लेकिन गुजरात सरकार ने इसे घटाकर 1,000 रुपये कर दिया।

-टू व्हीलर पर दो से ज्यादा सवारी के लिए पहले 100 रुपये का चालान कटता था जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया था लेकिन गुजरात सरकार ने फिर से इसे 100 रुपये कर दिया है।

-बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन गुजरात सरकार ने इसे घटाकर 500 रुपये कर दिया।

-बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर पहले 100 रुपये का चालान कटता था जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने फिर इसे घटाकर 500 रुपये कर दिया।

-बिना लाइसेंस चार पहिया चलाने पर पहले 500 रुपये का चालान था जिसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है लेकिन गुजरात सरकार ने घटाकर इसे 3000 रुपये कर दिया है।

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