लॉकडाउन के चौथे चरण में बस, बाइक, कार, टैक्सी, कैब को लेकर मिली ये छूट, मुसीबत में फंसने से पहले जान लें नियम
By रजनीश | Published: May 18, 2020 03:59 PM2020-05-18T15:59:23+5:302020-05-18T16:02:59+5:30
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कहीं आने जाने पर रोक अभी भी लगी हुई है। इस दौरान सिर्फ सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के ही आवागमन पर छूट है।
देशभर में 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। हर बार के लॉकडाउन की तरह ही चौथे लॉकडाउन में भी कुछ नियमों में छूट दी गई है। इसी के साथ पर्सनल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लगे कई नियमों में छूट दी गई है।
गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश के मुताबिक अब निजी यात्री वाहनों के साथ-साथ बसों को भी एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने की अनुमति दी गई है। यह छूट तीनों जोन- रेड, ऑरेंज और ग्रीन में मान्य होंगे। लेकिन शर्त यह भी है कि ये नियम देश में कहीं भी कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में रहने वालों पर लागू नहीं होंगे।
तीनों जोन में ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बसों को चलाने की अनुमति दी गई है। अभी तक कैब सर्विस प्रोवाइडर, टैक्सी को ही ग्रीन और ऑरेंज जोन में चलने की छूट थी।
लेकिन ध्यान रखें एक वाहन में कितनी सवारी होगी इस नियम में अभी कोई भी छूट नहीं दी गई है। सभी तरह के जोन में ऑटो और टैक्सी में सिर्फ 1 यात्री को ही यात्रा की अनुमति है। निजी वाहन में चालक के अलावा 2 यात्री जा सकते हैं। रेड जोन में दोपहिया वाहनों पर चालक के पीछे दूसरी सवारी को बैठने की अनुमति नहीं है।
हालांकि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कहीं आने जाने पर रोक अभी भी लगी हुई है। इस दौरान सिर्फ सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के ही आवागमन पर छूट है।
एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश
लॉकडाउन के चौथे चरण में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने की छूट। लेकिन यह उन्ही राज्यों के बीच के समझौते पर आधारित है जिस राज्य से आप सफर कर रहे हों और जिस राज्य में आपको जाना है।