गाड़ी के बीमा को पीयूसी से जोड़ने के आदेश को लागू करने की दिशा में काम करेगा EPCA
By भाषा | Published: January 15, 2019 05:09 AM2019-01-15T05:09:48+5:302019-01-15T05:09:48+5:30
बीमा कंपनियों ने कहा कि वे दिल्ली क्षेत्र में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू कर उन कुछ गाड़ियों की पहचान करेगा जो पीयूसी पंजीकरण के लिए वापस नहीं आती हैं। कंपनियों ने कहा, ‘‘ इसके बाद, हम ऐसी गाड़ियों का विवरण परिवहन विभाग के साथ साझा करेंगे।’’
पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने सोमवार को कहा कि वे गाड़ियों के वार्षिक बीमा से प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से जोड़ने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का पूरी तरह से लागू करने के लिए बीमा कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगा।
बीमा कंपनियों ने कहा कि वे दिल्ली क्षेत्र में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू कर उन कुछ गाड़ियों की पहचान करेगा जो पीयूसी पंजीकरण के लिए वापस नहीं आती हैं। कंपनियों ने कहा, ‘‘ इसके बाद, हम ऐसी गाड़ियों का विवरण परिवहन विभाग के साथ साझा करेंगे।’’
ईपीसीए ने यह भी कहा है कि वह दिल्ल सरकार को इस चीज का अच्छे से प्रचार करने का निर्देश देगा कि बीमा के साथ ही पीयूसी भी अनिवार्य है।
ईपीसीए की सदस्य सुनीता नारायण ने कहा कि हमें दिल्ली-एनसीआर में 100 फीसदी गाड़ियों के बीमा और 100 प्रतिशत पीयूसी अनुपालन की दिशा में काम करना है और यह देखना है कि क्या कमजोरियां हैं और उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है।
पिछले साल जुलाई में, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा था कि बिना पीयूसी प्रमाण पत्र वाली गाड़ियों का बीमा नहीं किया जाएगा।
अगस्त 2017 में उच्चतम न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य मामले में बीमा कंपनियों को निर्देश दिया था कि गाड़ी का बीमा नवीनकरण कराने की तारीख पर वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं होने पर उसका बीमा नहीं किया जाए। वाहन के बीमा का हर साल नवीनकरण होता है।