केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन फॉर्मूले में दिव्यांगों को दी छूट, कार-बाइक किसी भी तरह से करें सफर

By भाषा | Published: October 16, 2019 02:50 PM2019-10-16T14:50:20+5:302019-10-16T14:50:20+5:30

दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन फॉर्मूले के दौरान महिलाओं को छूट रहेगी। जिसके बारे में पहले ही घोषणा की जा चुकी है लेकिन यह छूट पूरी तरह से नहीं है। कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा रही है जैसे कार को महिला चालक अकेले चला रही हो या फिर उसमें सिर्फ महिला सवारी ही हो।

Disabled persons to be exempted from rules of odd-even scheme | केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन फॉर्मूले में दिव्यांगों को दी छूट, कार-बाइक किसी भी तरह से करें सफर

फाइल फोटो

Highlightsदिल्ली सरकार के ऑड-ईवन फॉर्मूले के दौरान महिलाओं को छूट रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सीएनजी वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि ऑड-ईवन योजना से दिव्यांग लोगों को छूट दी जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में चार से 15 नवम्बर के बीच ऑड-ईवन योजना को लागू किया जाएगा। यह तीसरी बार है जब ऑड-ईवन योजना दिल्ली में लागू होगी। केजरीवाल ने एक ट्वीट के जवाब में लिखा, ‘‘ जी हां दिव्यांग लोगों को सम-विषम योजना से निश्चित ही छूट दी जाएगी।’’

मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह महिलाओं को इससे छूट देने की घोषणा की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि पिछली बार की तरह निजी सीएनजी वाहनों को इससे छूट नहीं दी जाएगी। नये मोटर एक्ट के तहत तो नियम तोड़ने वालों पर 20 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है लेकिन संभावना है कि इतना अधिक फाइन नहीं लगेगा। पहले सुनने में आ रहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा जिसे बढ़ाकर 4,000 रुपये किये जाने की उम्मीद है।

दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन फॉर्मूले के दौरान महिलाओं को छूट रहेगी। जिसके बारे में पहले ही घोषणा की जा चुकी है लेकिन यह छूट पूरी तरह से नहीं है। कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा रही है जैसे कार को महिला चालक अकेले चला रही हो या फिर उसमें सिर्फ महिला सवारी ही हो। इसके साथ ही महिला चालकों के साथ 12 साल तक के बच्चे को भी छूट दी जाएगी। 

लेकिन इस बार CNG वाहनों पर भी ऑड-ईवन लागू होगा क्योंकि स्टीकर छोटा होने और अन्य वजहों से जांच करने में परेशानी आने के चलते CNG वाहनों को भी छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सीएनजी वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा। साथ ही दिव्यांग लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा मतलब उन्हें भी राहत मिलेगी।

Web Title: Disabled persons to be exempted from rules of odd-even scheme

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