यूक्रेन संकट: संयुक्त राष्ट्र न्यायालय ने रूस से यूक्रेन में सैन्य अभियान बंद करने को कहा
By विशाल कुमार | Published: March 17, 2022 06:44 AM2022-03-17T06:44:33+5:302022-03-17T06:49:58+5:30
न्यायाधीशों ने कहा कि रूस को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके नियंत्रण में या मास्को द्वारा समर्थित अन्य बलों को सैन्य अभियान जारी नहीं रखना चाहिए। हालांकि अदालत के फैसले बाध्यकारी हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का कोई सीधा साधन नहीं है और दुर्लभ मामलों में देशों ने अतीत में उनकी अनदेखी की है।
द हेग: संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को रूस को यूक्रेन में युद्ध रोकने का आदेश दिया। हालांकि कई लोगों को संदेह है कि रूस इसका पालन करेगा।
संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने 13-2 के फैसले में कहा, ‘‘रूसी संघ ने 24 फरवरी, 2022 को जो सैन्य अभियान शुरू किया था, उसे वह तत्काल बंद करे।’’
न्यायाधीशों ने कहा कि रूस को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके नियंत्रण में या मास्को द्वारा समर्थित अन्य बलों को सैन्य अभियान जारी नहीं रखना चाहिए।
हालांकि अदालत के फैसले बाध्यकारी हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का कोई सीधा साधन नहीं है और दुर्लभ मामलों में देशों ने अतीत में उनकी अनदेखी की है।
जो देश इस अदालत के आदेश को मानने से मना कर देते हैं ,उनका मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा जाता है जहां रूस को वीटो का अधिकार प्राप्त है।
दो सप्ताह पहले यूक्रेन ने इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया था और दलील दी थी कि रूस ने उस पर नरसंहार का झूठा आरोप लगाकर 1948 की नरसंहार संधि का उल्लंघन किया एवं उसकी (नरसंहार के आरोप की) आड़ में उस पर हमला कर दिया।
रूस ने कहा कि उसने 7 मार्च को मुकदमे में बराबरी का मौका नहीं दिए जाने को देखते हुए वैश्विक न्यायालय की सुनवाई को छोड़ दिया। हालांकि, मॉस्को ने अदालत में एक लिखित दस्तावेज दाखिल करते हुए कहा कि आईसीजे को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।