चुनाव से पहले जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे नवाज शरीफ और मरियम नवाज, कोर्ट ने दी 25 जुलाई के बाद की तारीख
By भाषा | Published: July 17, 2018 06:09 PM2018-07-17T18:09:13+5:302018-07-17T18:09:13+5:30
पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होने हैं और 68 वर्षीय शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल - एन) चुनाव के मद्देनजर उनकी जल्द रिहाई की उम्मीद लगाकर बैठी थी।
सज्जाद हुसैन
इस्लामाबाद , 17 जुलाई (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ , उनकी बेटी और दामाद की अपीलों पर सुनवाई जुलाई के अंतिम हफ्ते तक के लिए टाल दी है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ अपील की है।
इसके साथ ही चुनाव से पहले जेल से बाहर आने और अपनी पार्टी के अभियान में जान फूंकने की उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होने हैं और 68 वर्षीय शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल - एन) चुनाव के मद्देनजर उनकी जल्द रिहाई की उम्मीद लगाकर बैठी थी।
शरीफ , उनकी बेटी मरियम और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर ने कल इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एवनफिल्ड भ्रष्टाचार मामले में फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।
न्यायमूर्ति मोहसीन अख्तर कयानी और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की दो सदस्यीय पीठ ने उनकी अपीलों पर सुनवाई की थी और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को नोटिस जारी किए थे। साथ ही मामले के रिकॉर्ड पेश करने का भी आदेश दिया था।
पीठ ने मामले पर सुनवाई जुलाई के अंतिम हफ्ते तक के लिए टाल दी। इसका मतलब है कि सुनवाई 25 जुलाई के बाद होगी।
अदालत ने अपीलों पर फैसला होने तक मामले में दोषसिद्धि को निलंबित करने से भी इनकार कर दिया।
इससे पहले , शरीफ के करीबी पीएमएल - एन के नेता परवेज राशिद ने अदालत से कहा था कि वह इन अपीलों पर बिना समय गंवाए फैसला लें।
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