इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से राहत, गिरफ्तारी वारंट 13 मार्च तक के लिए निलंबित

By शिवेंद्र राय | Published: March 7, 2023 09:49 PM2023-03-07T21:49:15+5:302023-03-07T21:50:42+5:30

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में, इमरान ने प्रार्थना की थी कि सत्र अदालत के 28 फरवरी और 6 मार्च के आदेशों को रद्द कर दिया जाए ताकि उन्हें अदालत में पेश होने और अपना बचाव करने का "उचित अवसर" मिल सके। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमरान खान के खिलाफ जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को 13 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।

Relief to Imran Khan from Islamabad High Court, arrest warrant suspended till March 13 | इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से राहत, गिरफ्तारी वारंट 13 मार्च तक के लिए निलंबित

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान

Highlightsइमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली हैगैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को 13 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया गया हैपीटीआई प्रमुख को 13 मार्च को जिला एवं सत्र अदालत में पेश होने का निर्देश

नई दिल्ली: तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी की लटकती तलवार का सामना कर रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने मंगलवार को तोशखाना मामले में जिला एवं सत्र अदालत द्वारा पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को 13 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया है।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय  के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने दिन में फैसला सुरक्षित रखने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने पीटीआई प्रमुख को 13 मार्च को जिला एवं सत्र अदालत में पेश होने का भी निर्देश दिया। 70 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणाओं में, तोशखाना से रखे गए उपहारों का विवरण छिपाया था। 

28 फरवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने तोशखाना मामले में लगातार अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व प्रधानमंत्री का गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए  इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अफजाल मारवात अदालत में पेश हुए और बताया कि 70 वर्षीय इमरान खान वजीराबाद हमले के बाद अस्वस्थ हैं और आने में अक्षम हैं। 

5 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम को अदालत के समन के साथ इमरान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर भेजा गया था। हालांकि, पीटीआई प्रमुख घर पर नहीं मिले थे और पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। 

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय  में दायर एक याचिका में, इमरान ने प्रार्थना की कि सत्र अदालत के 28 फरवरी और 6 मार्च के आदेशों को रद्द कर दिया जाए ताकि उन्हें अदालत में पेश होने और अपना बचाव करने का "उचित अवसर" मिल सके। बता दें कि पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है।  2018 में सत्ता में आए इमरान खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ रुपये के 58 उपहार मिले थे। इमरान खान ने इन्हें तोशखाने से सस्ते दाम पर खरीद लिया और फिर महंगे दाम पर बाजार में बेच दिया। इस तरह से इमरान खान ने मुनाफा कमाया था।

Web Title: Relief to Imran Khan from Islamabad High Court, arrest warrant suspended till March 13

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